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PTI: निकाले गए कर्मियों पर हाई कोर्ट ने दिया ये आदेश...
देश की प्रतिष्ठित न्यूज एजेंसी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया (पीटीआई) से निकाले गए...
समाचार4मीडिया ब्यूरो 5 years ago
समाचार4मीडिया ब्यूरो।।
देश की प्रतिष्ठित न्यूज एजेंसी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया (पीटीआई) में छंटनी का शिकार हुए 297 कर्मियों के लिए मंगलवार का दिन काफी राहत भरी खबर लेकर आया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, दिल्ली हाई कोर्ट ने पीटीआई मैनेजमेंट द्वारा 29 सितंबर को दिए गए इन कर्मचारियों की छंटनी के आदेश पर स्टे लगा दिया है। अगले आदेश तक यह स्टे प्रभावी रहेगा। ऐसे में छंटनी के शिकार हुए कर्मचारी एक-दो दिन में काम पर वापस आ सकते हैं।
गौरतलब है कि पीटीआई कर्मचारी संघ (Federation of PTI Employees Union) ने इस कार्रवाई को अवैध और गैरकानूनी करार देते हुए नौ अक्टूबर को इस आदेश को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। इस फेडरेशन की रिट पिटीशन संख्या 10605/2018 पर सुनवाई करते हुए जस्टिस सी. हरि शंकर ने मंगलवार को इस मामले में स्टे ऑर्डर जारी किया है।
अब पीटीआई कर्मचारी संघ ने पीटीआई मैनेजमेंट को पत्र देकर कहा है कि छंटनी के शिकार इन कर्मचारियों को ड्यूटी पर वापस लिया जाए, अन्यथा यह माननीय न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन होगा। वहीं, बृहन्मुंबई यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट (BUJ) ने दिल्ली हाई कोर्ट के इस आदेश को पीटीआई कर्मचारी संघ की जीत बताया है।
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