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उठी मांग- प्रिंट मीडिया, न्यूज पोर्टल्स व सोशल मीडिया पर भी लगे 48 घंटे का ऐसा बैन
चुनाव आयोग ने कानून मंत्रालय को पत्र लिखकर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा...
समाचार4मीडिया ब्यूरो 5 years ago
समाचार4मीडिया ब्यूरो।।
चुनाव आयोग (Election Comission) ने कानून मंत्रालय को पत्र लिखकर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम (Representation of the People Act) की धारा 126 में संशोधन कर इसका दायरा प्रिंट मीडिया, न्यूज पोर्टल्स और सोशल मीडिया तक बढ़ाने की बात कही है। इस धारा के अनुसार चुनाव वाले क्षेत्रों में मतदान से 48 घंटे पहले (साइलेंस पीरियड के दौरान) प्रचार पर रोक लग जाती है।
इसके साथ ही चुनाव आयोग ने यह भी कहा है कि इस धारा में उपधारा 126(2) भी जोड़ी जाए ताकि इस तरह के मामलों में नियमों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की जा सके।
हालांकि चुनाव आयोग ने इन सुझावों को करीब तीन हफ्ते पहले सरकार के पास भेजा था, ताकि इन संशोधन को जल्द से जल्द किया जा सके और आने वाले लोकसभा चुनाव से पहले प्रभाव में लाया जा सके। हालांकि अभी तक इस बारे में कोई निर्णय नहीं लिया है, जबकि संसद का अंतिम सत्र 13 फरवरी को खत्म होने जा रहा है।
गौरतलब है कि धारा 126 के तहत अब तक सिर्फ जनसभा, रैली या चुनाव प्रचार पर ही रोक है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या सिनेमाटोग्राफी के जरिए भी प्रचार पर पाबंदी है। चुनाव आयोग का तर्क है कि ऐसे में राजनीतिक पार्टियां मतदान के दिन तक प्रिंट मीडिया में विज्ञापन देती हैं, इसे रोका जाना चाहिए।
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