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कोर्ट ने इस बॉलिवुड फिल्म के टीवी प्रसारण पर लगाई रोक
<strong>समाचार4मीडिया ब्यूरो</strong> दिल्ली हाईकोर्ट ने बॉलीवुड फिल्म 'ग्रैंड मस्ती' के टीवी प्रीमियर पर रोक लगा दी है। कोर्ट का कहना था कि इसे केबल नेटवर्क रेगुलेशन एक्ट के तहत टेलिविजन पर प्रसारित नहीं किया जा सकता है। &पिक्चर्स टीवी चैनल पर इस फिल्म का 22 अगस्त को प्रसारण होना था जो अब नहीं हो सकेगा। गौरतलब है कि इस फिल्म को लेकर दिल
समाचार4मीडिया ब्यूरो 9 years ago
समाचार4मीडिया ब्यूरो दिल्ली हाईकोर्ट ने बॉलीवुड फिल्म 'ग्रैंड मस्ती' के टीवी प्रीमियर पर रोक लगा दी है। कोर्ट का कहना था कि इसे केबल नेटवर्क रेगुलेशन एक्ट के तहत टेलिविजन पर प्रसारित नहीं किया जा सकता है। &पिक्चर्स टीवी चैनल पर इस फिल्म का 22 अगस्त को प्रसारण होना था जो अब नहीं हो सकेगा। गौरतलब है कि इस फिल्म को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई थी। इसमें केंद्रीय बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (सीबीएफसी) द्वारा फिल्म को दिए गए सर्टिफिकेट को रद करने तथा टीवी चैनल पर फिल्म का प्रसारण रोकने का आग्रह किया गया था। 60 वर्षीय इदारा गोपीचंद की ओर से दायर याचिका में आरोप लगाया गया था कि फिल्म में दोहरे अर्थ वाले डायलॉग हैं और आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग किया गया है। इससे समाज, खासकर बच्चों पर बुरा असर पड़ेगा। न्यायमूर्ति बीडी अहमद व संजीव सचदेव की खंडपीठ के समक्ष अधिवक्ता गौरव कुमार बंसल का कहना था 22 अगस्त को फिल्म एक टीवी चैनल पर दिखाई जानी थी। ऐसे में इस मामले में जल्दी सुनवाई होनी चाहिए। इसके बाद मामले की सुनवाई के लिए 21 अगस्त की तारीख मुकर्रर की गई थी। समाचार4मीडिया देश के प्रतिष्ठित और नं.1 मीडियापोर्टल exchange4media.com की हिंदी वेबसाइट है। समाचार4मीडिया.कॉम में हम आपकी राय और सुझावों की कद्र करते हैं। आप अपनी राय, सुझाव और ख़बरें हमें mail2s4m@gmail.com पर भेज सकते हैं या 01204007700 पर संपर्क कर सकते हैं। आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं।
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