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आतंकरोधी कानून के जरिए मीडिया पर भी लगा प्रतिबंध
मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल-सिसी ने आतंकवाद-रोधी एक कानून को मंजूरी दी है। इसके तहत विशेष अदालतें स्थापित की जाएंगी, जिसमें कानूनी परिणामों से सुरक्षा बलों के लिए बचाव का प्रस्ताव है। इस कानून में एक प्रावधान उन पत्रकारों पर जुर्माना लगाने का भी है, जो किसी आतंकी हमले के संदर्भ में अधिकारियों द्वारा दिए गए बयान के व
समाचार4मीडिया ब्यूरो 9 years ago
मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल-सिसी ने आतंकवाद-रोधी एक कानून को मंजूरी दी है। इसके तहत विशेष अदालतें स्थापित की जाएंगी, जिसमें कानूनी परिणामों से सुरक्षा बलों के लिए बचाव का प्रस्ताव है।
इस कानून में एक प्रावधान उन पत्रकारों पर जुर्माना लगाने का भी है, जो किसी आतंकी हमले के संदर्भ में अधिकारियों द्वारा दिए गए बयान के विपरीत बात लिखते हैं। राष्ट्रपति ने रविवार शाम एक आतंकवाद रोधी विधेयक पर हस्ताक्षर कर उसे कानून की शक्ल दे दी।
इसके बारे में विस्तृत जानकारी सोमवार के आधिकारिक गजट में प्रकाशित हुई है। इस कानून के तहत विशेष अदालतें गठित करने और इसे लागू करने वालों जैसे सेना और पुलिस का अपने दायित्व निर्वाह में बल का आनुपातिक उपयोग करने पर कानूनी नतीजों से बचाव करने का प्रावधान है। इस कानून में ऐसे लोगों के लिए मौत की सजा का प्रावधान है जो आतंकवादी गुट स्थापित करने या उसकी अगुवाई करने के दोषी पाए जाते हैं।
आतंकवाद निरोधक कानून के तहत आतंकवादी हमलों के बारे में 'आधिकारिक बयानों से विपरीत कोई झूठी जानकारी प्रकाशित या प्रसारित करने के लिए' न्यूनतम 2 लाख पाउंड से लेकर अधिकतम 5 लाख पाउंड का जुर्माने का भी प्रावधान है। शुरू में सरकार ने 'आधिकारिक बयानों से विपरीत कोई झूठी जानकारी प्रकाशित करने के लिए' जेल की सजा का प्रस्ताव रखा था, लेकिन स्थानीय मीडिया की गहरी नाराजगी के बाद इसे वापस ले लिया गया।
इस कानून का मसविदा जुलाई की शुरुआत में मंत्रिमंडल द्वारा तैयार किया गया था। कार बम हमले में शीर्ष सरकारी वकील के मारे जाने पर सिसी ने जुलाई में एक कड़ी कानून व्यवस्था का वादा किया था।
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