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सुप्रीम कोर्ट नहीं देगा मीडिया को दिशा-निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सहारा इंडिया रियल एस्टेट तथा सेबी की याचिका को खारिज करते हुए मीडिया को किसी तरह का दिशा-निर्देश देने से इंकार कर दिया। मुख्य न्यायाधीश, एसएच कपाड़िया की अध्यक्षता में पांच न्यायधीशों की एक खंडपीठ ने स्पष्ट करते हुए कहा कि मीडिया रिपोर्टिंग का नियमन नहीं किया जा सकता क्योंकि रिपोर्टिंग न केवल अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से

समाचार4मीडिया ब्यूरो 12 years ago

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सहारा इंडिया रियल एस्टेट तथा सेबी की याचिका को खारिज करते हुए मीडिया को किसी तरह का दिशा-निर्देश देने से इंकार कर दिया। मुख्य न्यायाधीश, एसएच कपाड़िया की अध्यक्षता में पांच न्यायधीशों की एक खंडपीठ ने स्पष्ट करते हुए कहा कि मीडिया रिपोर्टिंग का नियमन नहीं किया जा सकता क्योंकि रिपोर्टिंग न केवल अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित है बल्कि इसमें सूचना का अधिकार भी शामिल है। ख़बरों को नियंत्रित नहीं किया जा सकता, ख़बर मे क्या लिखा जाय यह कोर्ट तय नहीं कर सकता क्योंकि रिपोर्टिंग का संबंध व्यक्तिगत न होकर राष्ट्रीय सरोकारों से जुड़ा होता है। ऐसा करने से मीडिया अपनी स्वतंत्रता खो सकती है। कोर्ट ने यह भी साफ करते हुए कहा बजाए इसके कि मीडिया को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सूचना का अधिकार हासिल है उसे इसे सदैव संवैधानिक सीमाओं में ही रहना चाहिये।मीडिया को अपनी सीमाओं को स्वयं तय करने के साथ ही अपनी नैतिकता, उत्तरदायित्व और भूमिका को तय करना होगा। न्यायाधीशों ने मीडिया को लक्ष्मण रेखा न लांघने की हिदायत देते हुए कहा कि इससे न्यायालय की अवमानना हो सकती है। मीडिया को स्वयं नियमन करना चाहिए क्योंकि यही सबसे बेहतर विकल्प है। मीडिया की प्रशंसा करते हुये कोर्ट ने यह भी कहा कि वर्तमान समय मे सरकारी भ्रष्टाचार को उजागर करने मे मीडिया ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। संविधान पीठ के अन्य सदस्यों में, न्यायमूर्ति डी पी जैन, न्यायमूर्ति एस एस निज्जा, न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई और न्यायमूर्ति जे एस केहर शामिल थे। समाचार4मीडिया देश के प्रतिष्ठित और नं.1 मीडियापोर्टल exchange4media.com की हिंदी वेबसाइट है। समाचार4मीडिया.कॉम में हम आपकी राय और सुझावों की कद्र करते हैं। आप अपनी राय, सुझाव और ख़बरें हमें mail2s4m@gmail.com पर भेज सकते हैं या 01204007700 पर संपर्क कर सकते हैं। आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं।


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