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सूचना-प्रसारण मंत्रालय के नोटिस के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचा यह चैनल
समाचार4मीडिया ब्यूरो : चेन्नई के तमिलभाषी चैनल ‘साथियम टीवी’ ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय (I&B) द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। मंत्रालय द्वारा चैनल के दो प्रोग्रामों के लिए नोटिस जारी किया गया था, जिनमें धार्मिक शो Ungal Aseervatha Neram’ और न्यूज एनालेसिस शो ‘Paarthathum Padithathum’
समाचार4मीडिया ब्यूरो 9 years ago
समाचार4मीडिया ब्यूरो : चेन्नई के तमिलभाषी चैनल ‘साथियम टीवी’ ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय (I&B) द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। मंत्रालय द्वारा चैनल के दो प्रोग्रामों के लिए नोटिस जारी किया गया था, जिनमें धार्मिक शो Ungal Aseervatha Neram’ और न्यूज एनालेसिस शो ‘Paarthathum Padithathum’ शामिल हैं। इसमें एक पत्रकार द्वारा की गई कुछ टिप्पणियां प्रधानमंत्री मोदी की खराब छवि को दर्शाती हैं। ये दोनों ही प्रोग्राम पिछले साल 9 दिसंबर को प्रसारित किए गए थे। मंत्रालय ने चैनल को जारी कारण बताओ नोटिस में दी गई चेतावनी में कहा था कि केबल टेलिविजन नेटवर्क (केबल) अधिनियम 1995 में जारी दिशा निर्देशों के उल्लंघन में क्यों न उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। चैनल ने बताया कि ‘यह एक सामान्य प्रार्थना थी और इसमें माननीय प्रधानमंत्री के खिलाफ कोई जिक्र नहीं था।’ हालांकि, मंत्रालय इस बात से सहमत नहीं है। उसने कहा कि ये टिप्पणियां एक राजनीतिक व्यक्तित्व के खिलाफ की गई थीं और यह सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील स्थिति को जन्म दे सकती हैं और हिंसक प्रवृत्तियों के लिए जनता को भड़का सकती हैं। कोर्ट ने इस मामले में सरकार को नोटिस जारी किया है। साथियम टीवी के सलाहकार रोबिन डेविड ने इन आरोपों के खिलाफ न्यायमूर्ति वीपी वैश्य के सामने अपना पक्ष रखा। इसमें उन्होंने कहा, ‘पहला कार्यक्रम नियमित प्रार्थना सभा थी और इसमें कोई भी राजनीतिक टिप्पणी शामिल नहीं थी। इसी तरह दूसरा प्रोगाम करेंट अफेयर्स पर आधारित था और इसमें दिखाई गई टिप्पणी और राय न्यूज रिपोर्ट के आधार पर थीं, जिनका भी राजनीतिक रूप से कोई लेना-देना नहीं था।’ इस तरह के आदेश को गलत बताते हुए न्यूज चैनल ने संविधान के तहत प्रदत्त वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मुद्दा भी उठाया। चैनल की ओर से दायर याचिका में इन आदेशों को मनमाना बताते हुए कहा गया कि मंत्रालय अपने दावे की पुष्टि करने में असफल रहा है। मामले की अगली सुनवाई 15 जनवरी को होगी। समाचार4मीडिया देश के प्रतिष्ठित और नं.1 मीडियापोर्टल exchange4media.com की हिंदी वेबसाइट है। समाचार4मीडिया.कॉम में हम आपकी राय और सुझावों की कद्र करते हैं। आप अपनी राय, सुझाव और ख़बरें हमेंmail2s4m@gmail.com पर भेज सकते हैं या 01204007700 पर संपर्क कर सकते हैं। आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं।
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