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टीवी पत्रकार के लिए 'संकटमोचन' बना हाई कोर्ट का ये आदेश
भाजपा सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना करने के आरोप में गिरफ्तार टीवी चैनल के पत्रकार किशोर चंद्र वांगखेम को मणिपुर हाई कोर्ट ने बड़ी राहत दी है
समाचार4मीडिया ब्यूरो 5 years ago
भाजपा सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना करने के आरोप में गिरफ्तार टीवी चैनल के पत्रकार किशोरचंद्र वांगखेम को मणिपुर हाई कोर्ट ने रिहा करने के आदेश दिए हैं। दरअसल, 39 वर्षीय वांगखेम ने अपने फेसबुक पेज पर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की जयंती (19 नवंबर) पर एक विडियो अपलोड किया था, जिसमें उन्होंने मुख्यमंत्री बीरेन सिंह और साथ ही पीएम मोदी की कथित तौर पर आलोचना की थी।
वांगखेम को नवंबर 2018 में रासुका के तहत गिरफ्तार किया गया था और 12 महीने तक हिरासत में रखने की सजा सुनाई गई थी और जेल भेज दिया गया था। किशोरचंद्र मणिपुर के स्थानीय टीवी चैनल ‘आईएसटीवी’ में एंकर थे। हालांकि, गिरफ़्तारी के बाद उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया था।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, किशोरचंद्र की पत्नी रंजीता एलांगबम का कहना है, ‘हमें वांगखेम को रिहा किए जाने के सिर्फ मौखिक आदेश मिले हैं, अभी तक आदेश की प्रति नहीं मिली हैं और हम इसका इंतजार कर रहे हैं। हमें कुछ प्रशासनिक अधिकारियों के हस्ताक्षर की जरूरत है, जिसमें दो से तीन दिन लगेंगे, जिसके बाद वांगखेम को जेल से रिहा किया जाएगा।’
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