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इस वजह से पांच दिन की रिमांड पर भेजे गए पाकिस्तान के मशहूर पत्रकार असद अली तूर
पाकिस्तान के मशहूर पत्रकार असद अली तूर को अदालत ने पांच दिन के रिमांड पर फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (FIA) के हवाले कर दिया है।
समाचार4मीडिया ब्यूरो 8 months ago
पाकिस्तान के मशहूर पत्रकार असद अली तूर को अदालत ने पांच दिन के रिमांड पर फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (FIA) के हवाले कर दिया है। न्यायपालिका के अपमान और उसके खिलाफ ऑनलाइन कैम्पेन चलाने के आरोप में असद को सोमवार को गिरफ्तार किया गया था।
यह कार्रवाई जनवरी में केयरटेकर सरकार द्वारा पांच सदस्यीय संयुक्त जांच दल (जॉइंट इंवेस्टिगेशन कमेटी) के गठन के बाद की गई है, जिसे न्यायपालिका को निशाना बनाने वाले दुर्भावनापूर्ण सोशल मीडिया कैंपेन से जुड़े तथ्यों को उजागर करने का काम सौंपा गया है। इस जांच की उत्पत्ति सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के बाद हुई, जिसने इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) से उसका इलेक्शन सिम्बल 'बैट' नहीं दिया और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फैसले को सही ठहराया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि PTI ने पार्टी के इंटरनल चुनाव गाइडलाइन्स के मुताबिक नहीं कराए।
बता दें कि PTI को बैट सिम्बल न देने का फैसला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने किया था। इसके बाद PTI ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया।
असद ने पीटीआई को अपना इलेक्शन सिम्बल बैट न दिए जाने के खिलाफ आवाज उठाई थी। इसके बाद जनवरी में प्रधानमंत्री अनवार-उल-काकड़ की सरकार ने उनके खिलाफ न्यायपालिका के अपमान और उसके खिलाफ कैम्पेन चलाने के आरोप में केस दर्ज कराया था।
8 फरवरी को हुए चुनाव में PTI कैंडिडेट्स बैट सिम्बल पर चुनाव नहीं लड़ सके थे। इसके बाद इन्होंने निर्दलीय के तौर पर चुनाव जीता और सबसे ज्यादा सीटें जीतीं। दूसरे नंबर पर नवाज शरीफ की पार्टी (PML-N) और तीसरे पर आसिफ अली जरदारी की (PPP) रही।
पिछले हफ्ते असद अली तूर को पूछताछ के लिए समन भेजा गया था। इस मामले में फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने भी केस दर्ज किया था। असद से 8 घंटे पूछताछ की गई थी। हैरानी की बात यह है कि अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट को भरोसा दिलाया था कि एफआईए इस मामले में मार्च के पहले हफ्ते तक कोई कार्रवाई नहीं करेगी। इसके बावजूद असद से 8 घंटे पूछताछ की गई।
सोमवार रात, असद की लीगल टीम ने मीडिया को बताया कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। तूर की वकील इमान जैनब मजारी ने कहा- असद एफआईए की सायबर क्राइम यूनिट में गए थे। उन्होंने वहां अफसरों के सामने अपना पक्ष रखा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कुछ घंटे पहले ही जांच एजेंसी को आदेश दिए थे कि किसी जर्नलिस्ट को पूछताछ के नाम पर परेशान न किया जाए। इसके बावजूद असद को परेशान किया गया और उनके साथ वकीलों को भी नहीं जाने दिया गया।
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