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न्यूजक्लिक के संपादक की याचिका पर जवाब के लिए कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को दिया समय
दिल्ली पुलिस को पूर्व में नोटिस जारी करने वाली पटियाला हाउस कोर्ट की अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एएसजे) हरदीप कौर ने जांच एजेंसी के एक अनुरोध के बाद, जवाब देने के लिए उसे यह वक्त दिया है।
समाचार4मीडिया ब्यूरो 11 months ago
दिल्ली की एक अदालत ने न्यूज पोर्टल ‘न्यूजक्लिक’ के फाउंडर व एडिटर प्रबीर पुरकायस्थ की उस याचिका पर दिल्ली पुलिस को अपना जवाब दाखिल करने के लिए मंगलवार को 10 नवंबर तक का समय दिया, जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ दर्ज मामले के सिलसिले में जब्त किये गए उनके इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लौटाने का अनुरोध किया है।
दिल्ली पुलिस को पूर्व में नोटिस जारी करने वाली पटियाला हाउस कोर्ट की अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एएसजे) हरदीप कौर ने जांच एजेंसी के एक अनुरोध के बाद, जवाब देने के लिए उसे यह वक्त दिया है।
पिछले हफ्ते पुरकायस्थ और HR हेड अमित चक्रवर्ती ने क्रमशः पुलिस द्वारा जब्त किए गए इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को मुक्त करने और जमानत की मांग करते हुए अदालत का रुख किया था।
एएसजे कौर ने पुरकायस्थ द्वारा दायर आवेदन पर जवाब देने के लिए दिल्ली पुलिस को 31 अक्टूबर तक और चक्रवर्ती की जमानत याचिका पर 4 नवंबर तक का समय दिया है।
दिल्ली पुलिस ने 25 अक्टूबर को अदालत से कहा था कि उसे पुरकायस्थ और चक्रवर्ती की आगे की हिरासत की मांग करने का अधिकार है, और उन्हें संरक्षित गवाहों और बरामद इलेक्ट्रॉनिक सामग्री के साथ उनका सामना कराने की जरूरत है।
इसके बाद एएसजे कौर ने दोनों को 2 नवंबर तक के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया। इस बीच, वकील अर्शदीप सिंह खुराना पुरकायस्थ की ओर से पेश हुए और कहा कि पहले दिन बड़ी साजिश का पता लगाने का आधार भी लिया गया था और दूसरे रिमांड पर परीक्षण बहुत अधिक है।
उन्होंने आगे तर्क दिया कि उन्हें यह दिखाने की जरूरत है कि उन्हें कौन सी नई चीज खोजने की जरूरत है। वे जो कुछ पुलिस हिरासत में करना चाहते हैं वह न्यायिक हिरासत में भी किया जा सकता है।
गौरतलब है कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पुरकायस्थ और चक्रवर्ती को 3 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था। उनकी गिरफ्तारी के एक दिन बाद, एएसजे कौर ने उन्हें 4 अक्टूबर को सात दिनों की पुलिस हिरासत में भेज दिया था।
इसके बाद दोनों ने अपनी पुलिस रिमांड को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय का रुख किया, जिसे उच्च न्यायालय ने बरकरार रखा। दोनों अब पुलिस रिमांड को चुनौती देने वाली अपनी याचिकाओं को खारिज करने के खिलाफ मामला सुप्रीम कोर्ट में ले गए हैं और 19 अक्टूबर को शीर्ष अदालत ने याचिकाओं पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया था।
अगस्त में 'न्यूयॉर्क टाइम्स' की एक जांच रिपोर्ट में न्यूजक्लिक पर कथित तौर पर चीन के प्रचार को बढ़ावा देने के लिए अमेरिकी करोड़पति नेविल रॉय सिंघम से जुड़े नेटवर्क द्वारा वित्त पोषित संगठन होने का आरोप लगाया गया था।
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