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अश्लील मैसेज भेजने के आरोप में एक संपादक को कोर्ट से मिली राहत
बॉम्बे हाईकोर्ट ने उस मराठी अखबार के संपादक को शुक्रवार को अग्रिम जमानत दे दी, जिस पर एक महिला को सोशल मीडिया पर अश्लील संदेश भेजने का आरोप है।
समाचार4मीडिया ब्यूरो 3 years ago
बॉम्बे हाईकोर्ट ने उस मराठी अखबार के संपादक को शुक्रवार को अग्रिम जमानत दे दी, जिस पर एक शादीशुदा महिला को सोशल मीडिया पर अश्लील संदेश भेजने का आरोप है।
न्यायमूर्ति संदीप शिंदे ने गुरुवार को प्रमोद धूमल की गिरफ्तारी पूर्व जमानत की अर्जी पर सुनवाई की। धूमल ने वकील अनिकेत निकम के माध्यम से दाखिल याचिका में विरार पुलिस द्वारा 11 जून, 2020 को उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 354डी और सूचना प्रौद्योगिकी कानून की संबंधित धारा के तहत दर्ज प्राथमिकी के सिलसिले में गिरफ्तारी पूर्व जमानत की मांग की थी।
अभियोजन पक्ष के अनुसार धूमल ने अपने मोबाइल से 37 वर्षीय एक शादीशुदा महिला के फेसबुक अकाउंट पर अश्लील संदेश भेजे थे। 13 नवंबर, 2018 को पीड़िता ने आपत्ति जतायी, लेकिन आरोपी अश्लील संदेश भेजता रहा। शिकायत के अनुसार आरोपी ने महिला को अश्लील सामग्री के लिंक भी भेजे, जिसके बाद उसने पुलिस में मामला दर्ज कराया। एक सत्र अदालत ने धूमल को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद आरोपी ने हाईकोर्ट का रुख किया।
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