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HC ने राज्य सूचना-प्रसारण विभाग में भर्ती प्रक्रिया पर लगायी रोक, कांग्रेस ने की ये मांग
गुजरात उच्च न्यायालय ने प्रथम और द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों की भर्ती करने के ‘तरीके और प्रक्रिया’ को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी।
समाचार4मीडिया ब्यूरो 2 years ago
गुजरात में विपक्षी दल कांग्रेस ने राज्य सूचना एवं प्रसारण विभाग द्वारा आयोजित भर्ती प्रक्रिया को ही रद्द करने की बुधवार को मांग की। पार्टी ने आरोप लगाया कि अयोग्य उम्मीदवारों को शामिल करने के लिए नियमों का उल्लंघन किया गया था।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, कांग्रेस ने यह मांग गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा सूचना एवं प्रसारण विभाग में अधिकारियों की भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाने के एक दिन बाद की है।
अदालत ने प्रथम और द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों की भर्ती करने के ‘तरीके और प्रक्रिया’ को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया था।
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अर्जुन मोढवाडिया ने दावा किया कि नियमों का उल्लंघन किया गया ताकि वरिष्ठ अधिकारियों या सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के साथ संबंध रखने वाले लोगों को सूचना एवं प्रसारण विभाग में अधिकारियों के रूप में भर्ती किया जा सके।
रिपोर्ट्स के मुताबिक, कांग्रेस की गुजरात इकाई के पूर्व अध्यक्ष ने यहां पार्टी मुख्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में कहा कि आदर्श रूप में गुजरात लोक सेवा आयोग को प्रथम और द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों के लिए भर्ती करनी चाहिए।
उन्होंने कहा, ‘इसके बजाय, भाजपा सरकार ने एक सरकारी प्रस्ताव के जरिये समिति गठित कर दी जो कानून के विरूद्ध है। इसके अलावा, अपना बुनियादी ढांचा होने के बावजूद, एक निजी एजेंसी को लिखित परीक्षा आयोजित करने का ठेका दिया गया था।’
उल्लेखनीय है कि अंतिम सूची में स्थान नहीं पाने वाले चार उम्मीदवारों की याचिका पर गुजरात उच्च न्यायालय ने प्रथम श्रेणी में उप निदेशक (सूचना) और द्वितीय श्रेणी में सहायक सूचना निदेशक (पत्रकारिता) के पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया पर मंगलवार को रोक लगा दी थी।
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