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संपादक की याचिका पर SHO के खिलाफ कोर्ट ने दिए ये निर्देश
जम्मू-कश्मीर की एक अदालत ने यहां की स्थानीय पत्रिका के संपादक की याचिका पर पुलिस के एक वरिष्ठ निरीक्षक (एसएचओ) के खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं
समाचार4मीडिया ब्यूरो 4 years ago
जम्मू-कश्मीर की एक अदालत ने यहां की स्थानीय पत्रिका के संपादक की याचिका पर पुलिस के एक वरिष्ठ निरीक्षक (एसएचओ) के खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं। संपादक ने अपनी याचिका में एसएचओ पर दुर्व्यवहार का आरोप लगाया गया है।
अदालत ने जम्मू के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) को पिछले महीने शहर में हुई इस घटना की जांच करने के आदेश दिए हैं। अदालत ने कहा कि प्रथमदृष्टया में यह प्रतीत होता है कि मामले में संज्ञेय अपराध किया गया है। अदालत ने कहा, ‘एसएसपी, जम्मू को जांच के निर्देश दिये जाते हैं और यदि कुछ संज्ञेय अपराध किया गया है, तो नियमों के तहत आगे की कार्रवाई की जाए।’
बता दें कि एपिलॉग न्यूज नेटवर्क के नाम के एक न्यूज पोर्टल और समाचार पत्रिका के संपादक टीटो गंजु द्वारा यह शिकायत दर्ज की गई थी, जिसके बाद अदालत की ओर से यह निर्देश पारित किया गया है। गंजू ने बख्शी नगर थाने के एसएचओ करण चलोत्रा के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। इसके बाद, 5 जून को अपनी वकील मोनिका कोहली के जरिए अदालत का रुख किया था।
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