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दिल्ली कोर्ट ने 'द वायर' के संपादकों से जब्त किए उपकरणों को वापस करने का दिया आदेश
दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने शनिवार को दिल्ली पुलिस को उन इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को जारी करने का निर्देश दिए
समाचार4मीडिया ब्यूरो 1 year ago
दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने शनिवार को दिल्ली पुलिस को उन इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को जारी करने का निर्देश दिए, जो पिछले साल अक्टूबर में 'द वायर' के संपादकों के घरों और कार्यालयों पर की गई तलाशी के दौरान उनसे जब्त किए गए थे।
कोर्ट ने कहा कि इन उपकरणों को अनिश्चित काल तक नहीं रखा जा सकता। यह मामला पिछले साल बीजेपी नेता अमित मालवीय की शिकायत पर दर्ज किया गया था।
मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट (सीएमएम) सिद्धार्थ मलिक ने जांच अधिकारी को 15 दिनों के भीतर इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को जारी करने का निर्देश दिया।
आदेश के अनुपालन के लिए मामले को 21 अक्टूबर, 2023 को सूचीबद्ध किया गया है।
तीस हजारी कोर्ट के मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट सिद्धार्थ मलिक ने पाया कि उपकरण बहुत लंबे समय से जांच अधिकारी (आईओ) के पास थे, अदालत ने उपकरणों को यह कहते हुए जारी करने का आदेश दिया कि उपकरणों की दर्पण छवियां पहले ही तैयार की जा चुकी हैं, जोकि आगे की जांच के लिए FSL के पास उपलब्ध है।लिहाजा डिजिटल/इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को जारी नहीं करने का कोई उचित आधार नहीं है।
वहीं, दिल्ली पुलिस ने इस आधार पर उपकरणों को जारी करने के आवेदन का विरोध किया था कि यदि आगे की जांच के दौरान कुछ नए तथ्य सामने आते हैं तो उपकरणों की दर्पण छवियां उक्त उपकरणों से डेटा पुन:प्राप्त करने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकती हैं।
कोर्ट ने कहा कि केवल अनिश्चित भविष्य की घटना/खोज की अटकलों पर आईओ द्वारा आरोपी व्यक्तियों के उपकरणों को अनिश्चित काल तक अपने पास नहीं रखा जा सकता है।
कोर्ट 'द वायर' के संपादकों द्वारा उनके उपकरणों को जारी करने की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी।
कोर्ट ने अब याचिकाकर्ताओं को अपने उपकरणों को वापस लेने के लिए आईओ के समक्ष एक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है और आईओ को 21 अक्टूबर को एक अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कहा है।
गौरतलब है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता अमित मालवीय ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया गया था कि न्यूज पोर्टल द्वारा उनकी प्रतिष्ठा धूमिल की गई।
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