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प्रसारण सेवा विधेयक के मसौदे पर सार्वजनिक प्रतिक्रिया देने की समय सीमा बढ़ी
सूचना-प्रसारण मंत्रालय ने आम जनता या हितधारकों को विधेयक पर अपने सुझाव या टिप्पणियां देने के लिए पहले 9 दिसंबर, 2023 तक का समय दिया था।
समाचार4मीडिया ब्यूरो 10 months ago
सूचना-प्रसारण मंत्रालय ने गुरुवार को प्रसारण सेवा (विनियमन) विधेयक 2023 के मसौदे पर जनता से प्रतिक्रिया और सुझाव जमा करने की समय सीमा 15 जनवरी, 2024 तक बढ़ा दी है।
इससे पहले, मंत्रालय ने आम जनता या हितधारकों को विधेयक पर अपने सुझाव या टिप्पणियां देने के लिए पहले 9 दिसंबर, 2023 तक का समय दिया था।
मंत्रालय ने अपने नोटिस में कहा कि 10 नवंबर, 2023 के सार्वजनिक नोटिस के संदर्भ में विभिन्न क्षेत्रों से प्राप्त अभ्यावेदन के जवाब में मंत्रालय ने प्रसारण सेवा (विनियमन) विधेयक 2023 के मसौदे पर किसी भी व्यक्ति/हितधारकों द्वारा सुझाव/प्रतिक्रिया/टिप्पणियां/इनपुट/विचार प्रस्तुत करने की समय सीमा 15.01.2024 तक बढ़ाने का निर्णय लिया है।
सूचना-प्रसारण मंत्रालय ने संपूर्ण प्रसारण क्षेत्र के लिए एक समेकित कानूनी ढांचा स्थापित करने के लिए प्रसारण सेवा (विनियमन) विधेयक 2023 का प्रस्ताव दिया है, जो देश में मौजूदा केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम 1995 या वर्तमान में प्रसारण क्षेत्र को नियंत्रित करने वाले किसी अन्य नीति दिशानिर्देशों को बदलने की मांग कर रहा है।
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