होम / मीडिया फोरम / हाई कोर्ट ने पत्रकार के खिलाफ दर्ज FIR को किया खारिज, कही ये बात
हाई कोर्ट ने पत्रकार के खिलाफ दर्ज FIR को किया खारिज, कही ये बात
जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने श्रीनगर में एक अखबार के पत्रकार पर कथित फर्जी खबर लिखने के मामले में दर्ज एफआईआर को खारिज कर दिया है।
समाचार4मीडिया ब्यूरो 3 years ago
जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने श्रीनगर में एक अखबार के पत्रकार पर कथित फर्जी खबर लिखने के मामले में दर्ज एफआईआर को खारिज कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, किसी ऐसी घटना के बारे में बताना, जिसे सच मानने के लिए रिपोर्टर के पास सही वजह है, अपराध नहीं हो सकता।
जस्टिस संजय धर की एकल पीठ ने यह भी कहा कि मीडिया द्वारा ‘घटनाओं की निष्पक्ष और स्पष्ट रिपोर्टिंग’ पर केवल इसलिए अंकुश नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि इससे किसी वर्ग के व्यक्तियों के व्यवसाय पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है.
दरअसल, एक अंग्रेजी दैनिक के पत्रकार एम. सलीम पंडित ने तीन अप्रैल को ‘Stone pelters in J&K now target tourists, four women injured’ शीर्षक से खबर पब्लिश की थी। इस खबर में उन्होंने बताया था कि पथराव करने वालों ने पर्यटकों को निशाना बनाया जिसमें चार महिलाएं घायल हो गई हैं।
इस खबर को लेकर टूरिज्म व्यवसाय से जुड़े लोगों ने पत्रकार के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। शिकायतकर्ताओं के अनुसार, ‘ऐसा ‘शांतिपूर्ण पर्यटन सीजन’ को बाधित करने और देश के नागरिकों के बीच ‘डर का माहौल बनाने’ के दुर्भावनापूर्ण इरादे से किया गया था।’ पत्रकार ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर को खारिज करने की मांग की थी।
इस मामले में हाई कोर्ट की पीठ ने कहा कि उपरोक्त दस्तावेज जो जांच के रिकॉर्ड का हिस्सा हैं, स्पष्ट रूप से बताते हैं कि याचिकाकर्ता के पास यह मानने के लिए उचित आधार थे कि समाचार रिपोर्ट, जिसे उन्होंने प्रकाशित किया था, सत्य तथ्यों पर आधारित है। इसके साथ ही हाई कोर्ट ने एम. सलीम पंडित के खिलाफ दायर एफआईआर खारिज कर दी।
टैग्स पत्रकार हाई कोर्ट एफआईआर जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट