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झारखंड के DGP ने जारी की मीडिया गाइडलाइंस, पुलिस अधिकारी व थाना प्रभारी नहीं करेंगे संवाद

झारखंड के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) अजय कुमार सिंह ने पुलिस की मीडिया नीति से संबंधित आदेश जारी किया है

समाचार4मीडिया ब्यूरो 1 year ago

झारखंड के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) अजय कुमार सिंह ने पुलिस की मीडिया नीति से संबंधित आदेश जारी किया है, जिसमें अपराध रिपोर्टिंग और मीडिया ब्रीफिंग के साथ-साथ न्यूज कवरेज को लेकर नए नियम तय किए गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, जारी आदेश में कहा गया है कि अब पुलिस अधिकारी और थाना प्रभारी मीडिया से संवाद नहीं करेंगे। इस तरह से 18 बिंदुओं पर डीजीपी ने कवरेज संबंधित निर्देश पुलिसकर्मियों को जारी किया है।

डीजीपी की ओर से जारी निर्देश के अनुसार, पुलिस विभाग को उस हद तक ही मीडिया को संबंधित सूचना समय पर उपलब्ध करानी हैं, ताकि अनुसंधान की प्रक्रिया बाधित न हो, पुलिस अभियान में बाधा उत्पन्न ना हो, पुलिस की सुरक्षा खतरे में ना पड़े या पीड़ित या अभियुक्त के कानूनी और मूलभूत अधिकारों का हनन न हो, अथवा राष्ट्रीय हितों पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।

आदेश में कहा गया है कि पुलिस मुख्यालय के लिए पुलिस महानिदेशक और उनके जरिये प्राधिकृत पुलिस प्रवक्ता ही पुलिस से संबंधित मीडिया को जानकारी दे सकेंगे। प्रत्येक जिला के कार्यालय में एक मीडिया सेल की शाखा होगी, जिसके प्रभारी मुख्यालय स्थित एएसपी और डीएसपी होंगे। जिले में एसपी और प्रभारी मीडिया के जरिये संबंधित जानकारी मीडिया को दी जाएगी। सामान्यत: मीडिया ब्रीफिंग का स्थान कार्यालय कक्ष होगा और प्रतिदिन  शाम को 4 बजे से 5 बजे के बीच समय निर्धारित होगा। इसकी सूचना यथा-समय सभी मीडियाकर्मियों को दी जायेगी। पुलिस से संबंधित मामलों-जैसे बड़ी आपराधिक और विधि-व्यवस्था की घटना, महत्वपूर्ण उछ्वेदन गिरफ्तारी, बरामदगी एवं अन्य उपलब्धि पर स्वयं जिला एसपी की ओर से मीडिया से वार्ता की जायेगी।

जिला एसपी की ओर से सामान्यत: मीडिया सेल शाखा में घटना की परिस्थिति के अनुसार घटनास्थल, थाना अथवा अन्य कार्यालय में प्रेस से संवाद किया जा सकता है। एसपी और प्रभारी मीडिया सेल शाखा वर्दी में ही मीडिया के साथ बातचीत करेंगे। किसी अपराध के दर्ज होने के 48 घंटों के भीतर केवल इतनी ही सूचना साझा की जायेगी, जो घटना के तथ्यों को प्रकट करे और आश्वस्त कर सके कि मामले को गंभीरता से किया जा रहा है। किसी अपराध के संबंध में गुप्त और तकनीकी सूत्रों को मीडिया के समक्ष प्रकट नहीं किया जायेगा। न ही अनुसंधान की दिशा और तकनीकों का खुलासा किया जाएगा। यौन हिंसा के पीड़ितों और बच्चों की पहचान को मीडिया के सामने खुलासा नहीं किया जायेगा। 

 


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