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गौरी लंकेश हत्याकांड: HC के फैसले को चुनौती, अब SC लेगा निर्णय
सुप्रीम कोर्ट ने पत्रकार गौरी लंकेश की हत्या के मामले में कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है
समाचार4मीडिया ब्यूरो 3 years ago
सुप्रीम कोर्ट ने पत्रकार गौरी लंकेश की हत्या के मामले में कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। अब यह सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि आरोपी मोहन नायक के खिलाफ केसीओसीए (KCOCA) के तहत मुकदमा चलाया जाए या नहीं।
अदालत ने गौरी लंकेश की बहन और फिल्म निर्माता कविता लंकेश द्वारा दायर याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा है। आरोपी मोहन नायक के खिलाफ कर्नाटक संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (केसीओसीए) के तहत आरोपों को खारिज करने के फैसले को चुनौती दी गई है।
सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ए.एम. खानविलकर और जस्टिस दिनेश माहेश्वरी की पीठ ने पक्षकारों को तीन दिनों में लिखित दलीलें दाखिल करने को भी कहा है। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने गौरी लंकेश की बहन कविता लंकेश की याचिका पर नोटिस जारी कर सभी पक्षों से जवाब मांगा था, जिसके बाद मंगलवार को मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है।
कविता ने कर्नाटक हाई कोर्ट के एक फैसले को चुनौती दी है, जिसमें हाई कोर्ट ने पत्रकार गौरी लंकेश हत्या मामले में आरोपी मोहन नायक के खिलाफ कर्नाटक संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (केसीओसीए) को लगाने के बेंगलुरु पुलिस आयुक्त के आदेश को निरस्त कर दिया था।
बता दें कि गौरी लंकेश की हत्या 05 सितम्बर 2017 को बेंगलुरु में उनके घर के बाहर गोली मारकर कर दी गई थी। मामले की जांच एसआईटी ने की थी। जांच में पाया गया था कि घटना के तार संगठित गिरोह से जुड़े हैं, जो ककोका के दायरे में आते हैं। जांच में पाया गया था कि मोहन नायक ने इस घटना के आरोपितों को पनाह देने का काम किया था और वो गैरकानूनी गतिविधियों में लिप्त रहा था। उसके बाद मोहन नायक के खिलाफ ककोका लगाते हुए पूरक चार्जशीट दाखिल किया गया था।
कविता लंकेश की ओर से पेश वकीलों ने अदालत को बताया कि मामले में आरोपी नंबर 6 मोहन नायक जमानत लेने के लिए इस फैसले पर भरोसा कर रहा है। इस पर बेंच ने कहा कि जमानत अर्जी पर फैसले से प्रभावित नहीं होना चाहिए।
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