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रजत शर्मा मामले में 'X' ने दिल्ली हाई कोर्ट में रखा अपना पक्ष, कही ये बात
'एक्स' ने हाई कोर्ट के समक्ष दायर अपनी अर्जी में कोर्ट के अंतरिम आदेश को रद्द करने की भी मांग की गई है,
समाचार4मीडिया ब्यूरो 3 months ago
'इंडिया टीवी' के चेयरमैन व एडिटर-इन-चीफ रजत शर्मा द्वारा कांग्रेस नेताओं के खिलाफ मानहानि मामले में अब एक नया मोड़ आ गया है। दरअसल इस मामले में अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' (पूर्व में ट्विटर) ने भी एंट्री ले ली है और उसने दिल्ली हाई कोर्ट में एक अर्जी दायर की है, जिसमें कहा गया है कि कांग्रेस नेताओं द्वारा पोस्ट किया गया वीडियो, जिसमें आरोप लगाया गया है कि पत्रकार रजत शर्मा ने कांग्रेस की प्रवक्ता रागिनी नायक के खिलाफ अश्लील भाषा का इस्तेमाल किया, वह न तो फर्जी है और न ही एडिटेड।
'एक्स' ने हाई कोर्ट के समक्ष दायर अपनी अर्जी में कोर्ट के अंतरिम आदेश को रद्द करने की भी मांग की गई है, जिसमें 'एक्स' के साथ-साथ कांग्रेस नेताओं रागिनी नायक, जयराम रमेश और पवन खेड़ा को विवादित वीडियो को हटाने का निर्देश दिया गया था।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, 'एक्स' ने तर्क दिया है कि वादी के चैनल का अपना रॉ फुटेज, जिसे इस साल 4 जून यानी चुनाव नतीजे वाले दिन लाइव स्ट्रीम किया गया था, इसमें वादी कुछ कहते हुए दिख रहे हैं, यह 'इंडिया टीवी' के अपने यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध है। ऐसे में प्लेटफॉर्म पर शेयर वीडियो और इंडिया टीवी द्वारा लाइव स्ट्रीम किए गए फुटेज के बीच तुलना करने पर पता चलता है कि दोनों वीडियो का कंटेंट एक जैसा है। इस प्रकार, पोस्ट में शेयर वीडियो प्रथम दृष्टया वास्तविक है और इंडिया टीवी के अपने यूट्यूब चैनल की लाइव स्ट्रीम से मेल खाता है, जो अभी भी ऑनलाइन उपलब्ध है।'
वहीं 'बार एंड बेंच' की एक रिपोर्ट के मुताबिक, 'एक्स' की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता राजशेखर राव ने हाई कोर्ट में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि रजत शर्मा के मुकदमे का पूरा आधार यही है कि उन्होंने नायक के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं किया, लेकिन अगर वीडियो को ध्यान से देखें और ईयरफोन लगाकर सुना जाए तो उन्हें कुछ बुदबुदाते हुए सुना जा सकता है।
वहीं, दूसरी तरफ इस मामले में खुद रजत शर्मा ने 'एक्स' पर ट्वीट कर बताया कि कोर्ट ने कांग्रेस नेताओं रागिनी नायक, जयराम रमेश और पवन खेड़ा को एक बार फिर विवादित वीडियो को हटाने का निर्देश दिया है और ऐसा नहीं करने पर 'एक्स' को इन नेताओं के ट्वीट्स ब्लॉक करने को कहा है। कोर्ट ने ये भी कहा कि कांग्रेस के ये नेता इस डिबेट से संबंधित कोई पोस्ट ना करें जब तक अदालत अंतरिम आदेश पर फैसला नहीं कर लेती।
झूठ की इंतहा हो गई है. सच मैं बताता हूँ: आज ही कोर्ट ने अपने ऑर्डर में रागिनी नायक, जयराम रमेश और पवन खेड़ा को निर्देश दिया है कि वो 14 जून 2024 के ऑर्डर के मुताबिक़ अपने ट्वीट डिलीट करें. आज ही अदालत ने ट्विटर को आदेश दिया है कि अगर कांग्रेस लीडर ऐसा नहीं करते तो ट्विटर इन… pic.twitter.com/XbUNTPMutL
— Rajat Sharma (@RajatSharmaLive) July 11, 2024
बता दें कि इससे पहले 3 जुलाई को दिल्ली हाई कोर्ट ने 'एक्स' को उस आदेश को चुनौती देने के लिए फटकार भी लगाई थी, जिसमें वरिष्ठ पत्रकार व 'इंडिया टीवी' के एडिटर-इन-चीफ रजत शर्मा द्वारा एक टीवी शो के दौरान कांग्रेस नेता रागिनी नायक के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने के आरोप वाली पोस्ट को हटाने के लिए कहा गया था।
तब एक्स कॉर्प की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट राजशेखर राव ने एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ को बताया कि सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म इस बात से चिंतित है कि एकल न्यायाधीश ने शर्मा के मानहानि के मुकदमे में निषेधाज्ञा आवेदन को एकतरफा स्वीकार कर लिया है। उन्होंने कहा कि एकल न्यायाधीश ने एक्स कॉर्प को कोई नोटिस दिए बिना निषेधाज्ञा आवेदन में अंतिम आदेश पारित कर दिया। उन्होंने कहा कि एक्स कॉर्प इस खेल में शामिल नहीं है लेकिन चिंता इस बात को लेकर है कि एकल न्यायाधीश ने विवादित आदेश कैसे पारित किया।
इस पर एक्टिंग चीफ जस्टिस ने मौखिक रूप से टिप्पणी की कि मध्यस्थ होने के नाते एक्स कॉर्प को न्यायिक आदेश का पालन करना होगा।
खंडपीठ ने कहा कि आप सही हो सकते हैं कि आप तटस्थ मंच हैं और आपका इससे कोई लेना-देना नहीं है। लेकिन हम मूल और साथ ही अपीलीय पक्ष में यह देख रहे हैं कि डोमेन नेम रजिस्ट्रार और मध्यस्थ आदेशों का पालन करने से इनकार कर रहे हैं। यह न केवल राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय प्रवृत्ति बन गई है। यहां तक कि कनाडाई अदालत के आदेशों का भी पालन नहीं किया गया है।
गौरतलब है कि पिछले महीने ही रजत शर्मा को कानूनी राहत देते हुए दिल्ली हाई कोर्ट के एकल न्यायाधीश ने यह निर्देश दिया था कि कांग्रेस के 3 नेताओं रागिनी नायक, पवन खेड़ा और जयराम रमेश द्वारा उनके खिलाफ पोस्ट किए गए सभी 'एक्स' ट्वीट और यूट्यूब व फेसबुक वीडियो को 7 दिनों के भीतर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटा दिया जाए।
रागिनी नायक ने आरोप लगाया था कि 4 जून को लोकसभा चुनावों की मतगणना के दौरान इंडिया टीवी पर लाइव बहस के समय रजत शर्मा ने उन्हें कथित तौर पर अपशब्द कहे। लेकिन इंडिया टीवी के चेयरमैन ने इसका जोरदार खंडन करते हुए चैनल द्वारा मतगणना के दिन प्रसारित किए गए पूरे वीडियो को पोस्ट किया और रागिनी नायक को यह साबित करने की चुनौती दी कि उन्होंने अपशब्दों का इस्तेमाल किया था।
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