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केबल टीवी पर लिखे आर्टिकल को लेकर इस नेता को मिली राहत
समाचार4मीडिया ब्यूरो ।। तमिलनाडु सरकार द्वारा पीएमके (PMK) के संस्थापक एस रामदास के खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि (criminal defamation) मामले में मद्रास हाई कोर्ट ने आगे की कार्यवाही पर रोक लगा दी है। कोर्ट के इस निर्णय से अरासु केबल टीवी (Arasu Cable TV) को झटका लगा है। दरअसल यह मामला तब उठा जब एक प्रेस विज्ञप्ति में डा रामदास
समाचार4मीडिया ब्यूरो 8 years ago
समाचार4मीडिया ब्यूरो ।। तमिलनाडु सरकार द्वारा पीएमके (PMK) के संस्थापक एस रामदास के खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि (criminal defamation) मामले में मद्रास हाई कोर्ट ने आगे की कार्यवाही पर रोक लगा दी है। कोर्ट के इस निर्णय से अरासु केबल टीवी (Arasu Cable TV) को झटका लगा है। दरअसल यह मामला तब उठा जब एक प्रेस विज्ञप्ति में डा रामदास ने अरासु केबल टीवी की कार्यप्रणाली और इसके चेयरमैन की आलोचना की थी। उनका यह बयान 16 अप्रैल को विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ था। रामदास पर मानहानि करने का आरोप लगाते हुए शहर के लोक अभियोजक की ओर से सरकार ने उनके खिलाफ आपराधिक मानहानि (criminal defamation) की शिकायत दर्ज कराई थी। रामदास ने इस याचिका को निराधार बताते हुए कोर्ट से इसे खारिज करने का आग्रह किया था। रामदास की याचिका को स्वीकार करते हुए न्यायमूर्ति आर सुबैया ने मामले में आगे की कार्यवाही पर रोक लगाने के अंतरिम आदेश जारी कर दिए। समाचार4मीडिया देश के प्रतिष्ठित और नं.1 मीडियापोर्टल exchange4media.com की हिंदी वेबसाइट है। समाचार4मीडिया.कॉम में हम आपकी राय और सुझावों की कद्र करते हैं। आप अपनी राय, सुझाव और ख़बरें हमेंmail2s4m@gmail.com पर भेज सकते हैं या 01204007700 पर संपर्क कर सकते हैं। आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं।
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