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दो अखबारों के रजिस्ट्रेशन रद्द करने के मामले में हाईकोर्ट ने लगाई रोक
समाचार4मीडिया ब्यूरो ।। मध्यप्रदेश के रतलाम से खबर है कि यहां स्थानीय दो अखबारों के रजिस्ट्रेशन रद्द करने के मामले में हाईकोर्ट ने फिलहाल अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है। दरअसल कलेक्टर द्वारा जारी आदेश के खिलाफ अखबार के संपादक ने हाईकोर्ट की शरण ली थी। खबरों के मुताबिक, ये दोनों स्थानीय दैनिक ‘साभार दर्शन’ और रतलाम दर्शन है। इन
समाचार4मीडिया ब्यूरो 8 years ago
समाचार4मीडिया ब्यूरो ।। मध्यप्रदेश के रतलाम से खबर है कि यहां स्थानीय दो अखबारों के रजिस्ट्रेशन रद्द करने के मामले में हाईकोर्ट ने फिलहाल अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है। दरअसल कलेक्टर द्वारा जारी आदेश के खिलाफ अखबार के संपादक ने हाईकोर्ट की शरण ली थी। खबरों के मुताबिक, ये दोनों स्थानीय दैनिक ‘साभार दर्शन’ और रतलाम दर्शन है। इन अखबारों में केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत के खिलाफ प्रकाशित समाचार को आधारहीन मानते हुए प्रेस काउंसिल ने निंदा की थी। प्रेस काउंसिल द्वारा जारी पत्र के आधार पर 16 नवंबर को कलेक्टर बी. चंद्रशेखर ने आदेश जारी कर दोनों अखबारों के प्रकाशन पर रोक लगाई थी। आदेश के खिलाफ संपादक रोमेश जोशी ने हाईकोर्ट में अपील की। न्यायमूर्ति पी.के. जायसवाल ने इस मामले पर नोटिस जारी करते हुए अगली सुनवाई तक रजिस्ट्रेशन रद्द करने पर रोक लगा दी है। सुनवाई की अगली तारीख 11 जनवरी निर्धारित की गई है।
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