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सरकार विज्ञापनों पर सुप्रीम कोर्ट में 14 को होगी सुनवाई।
समाचार4मीडिया ब्यूरो सरकारी विज्ञापनों में राजनेताओं के फोटो के इस्तेमाल पर रोक लगाने के मामले में राज्य सरकार की ओर से दायर पुनरीक्षण याचिका (review plea) पर सुप्रीम कोर्ट में 14 सितंबर को सुनवाई होगी। तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, आसाम और कर्नाटक का कहना है कि शासन के संघीय ढांचे में उन्हें स्वायत्ता प्राप्त है। उन्होंने कहा कि यदि सुप्रीम
समाचार4मीडिया ब्यूरो 9 years ago
समाचार4मीडिया ब्यूरो सरकारी विज्ञापनों में राजनेताओं के फोटो के इस्तेमाल पर रोक लगाने के मामले में राज्य सरकार की ओर से दायर पुनरीक्षण याचिका (review plea) पर सुप्रीम कोर्ट में 14 सितंबर को सुनवाई होगी। तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, आसाम और कर्नाटक का कहना है कि शासन के संघीय ढांचे में उन्हें स्वायत्ता प्राप्त है। उन्होंने कहा कि यदि सुप्रीम कोर्ट इन विज्ञापनों में प्रधानमंत्री के फोटो के इस्तेमाल की अनुमति दे सकता है तो मुख्यमंत्री को भी सरकारी विज्ञापनों में अपने फोटो के इस्तेमाल का अधिकार मिलना चाहिए। गौरतलब है कि इस साल मई में सुप्रीम कोर्ट ने प्रधामंत्री, राष्ट्रपति, और मुख्य न्यायाधीश के फोटो को छोड़कर सरकारी विज्ञापनों में अन्य राजनेताओं के फोटो के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया था। कोर्ट ने मीडिया में उनके फोटो के इस्तेमाल करने की अनुमति देने के साथ ही कहा था कि इन तीनों शख्सियतों के फोटो इस्तेमाल करने के लिए उनकी अनुमति भी लेनी होगी। कोर्ट का कहना था कि इन तीनों को छोड़कर किसी भी व्यक्ति का फोटो छापना सिर्फ उसका प्रचार करना होता है। कोर्ट का कहना था कि विज्ञापन सामग्री आब्जेक्टिव होनी चाहिए और सत्ताधारी दल के राजनीतिक हितों को साधने वाली नहीं होनी चाहिए। कोर्ट ने यह निर्णय मशहूर वकील प्रशांत भूषण की ओर से दायर याचिका पर दिया था। उनका कहना था कि देश के लोगों के गाढ़ी कमाई से करों के रूप में प्राप्त होने वाले पैसे का उपयोग सरकारी विज्ञापनों और निजी प्रचार के लिए किया जा रहा है।
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