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पत्रकार जे.डे. मर्डर केस की सुनवाई एक विशेष अदालत में होगी रोजाना
<strong>समाचार4मीडिया ब्यूरो ।।</strong> जागरण समूह के अंग्रेजी अखबार 'मिड-डे' के पत्रकार जे.डे. मर्डर केस की सुनवाई अब 17 दिसंबर से एक विशेष अदालत में होगी। इस केस का आरोपी कुख्यात बदमाश छोटा राजन है। इस केस में पहले ही काफी देरी हो चुकी है, जिसके चलते 17 दिसंबर से मकोका कोर्ट में हर दिन इस केस की सुनवाई होगी। सरकारी वकील दिलीप शाह ने बत
समाचार4मीडिया ब्यूरो 8 years ago
समाचार4मीडिया ब्यूरो ।। जागरण समूह के अंग्रेजी अखबार 'मिड-डे' के पत्रकार जे.डे. मर्डर केस की सुनवाई अब 17 दिसंबर से एक विशेष अदालत में होगी। इस केस का आरोपी कुख्यात बदमाश छोटा राजन है। इस केस में पहले ही काफी देरी हो चुकी है, जिसके चलते 17 दिसंबर से मकोका कोर्ट में हर दिन इस केस की सुनवाई होगी। सरकारी वकील दिलीप शाह ने बताया कि इस केस की सुनवाई के लिए अपने आपको तैयार करने में कोर्ट से उन्होंने दो सप्ताह का समय मांगा था, क्योंकि पूर्व सरकारी वकील राजा ठाकरे ने इस केस से इस्तीफा दे दिया था। कोर्ट ने अपराध शाखा से 17 दिसंबर को अगली सुनवाई वाले दिन गवाहों को पेश करने को कहा है। सोमवार को विशेष मकोका अदालत में अभियोजन पक्ष ने मामले की सुनवाई फिर स्थगित करने के लिए यह दलील दी कि नए सरकारी वकील दिलीप शाह मामले का अध्ययन करना चाहते हैं। इसके बाद जज एल पंसारे ने मामले की सुनवाई 17 दिसंबर तक के लिए स्थगित कर दी। उन्होंने कहा कि केस में दो महीने की देरी हो चुकी है। उन्होंने अपराध शाखा से गवाह पेश करने को कहा, लेकिन उसने कहा कि उसके पास आज कोई गवाह नहीं है। फिर जज ने अगली सुनवाई पर गवाहों को पेश करने को कहा। इस बीच अपराध शाखा ने कोर्ट को बताया कि केंद्र सरकार ने एक अधिसूचना भेजी है कि छोटा राजन की गिरफ्तारी के बाद मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी जाए। अपराध शाखा के एसीपी सुनील देशमुख ने बताया कि सीबीआई को सोमवार को पेश होने के लिए कहा गया था, लेकिन कोई नहीं आया। इसके बाद उन्होंने सीबीआई को अगली सुनवाई पर बुलाने के लिए एक आवेदन दाखिल किया। इसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। छोटा राजन फिलहाल भारतीय जेल में है। पत्रकार जे.डे. की हत्या 11 जून, 2011 को उस समय कर दी गई थी जब वह पवई स्थित अपने घर से बाहर ऑफिस के लिए जा रहे थे। आरोप है कि उनकी हत्या एक अन्य पत्रकार जिग्ना वोरा ने कराई थी। उसे नवंबर, 2011 में अरेस्ट किया गया था और जुलाई, 2012 में उसे बेल मिली थी। कोर्ट ने 11 आरोपियों के विरुद्ध आरोप तय किए हैं जिनमें वोरा भी शामिल हैं।
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