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दिल्ली HC ने बिजनेस मैगजीन को दिया निर्देश, OYO के खिलाफ हटाए 'अपमानजनक' लेख
दिल्ली हाई कोर्ट ने बिजनेस मैगजीन ‘इनवेंटिवा’ को निर्देश दिया है कि वह ओयो (OYO) के खिलाफ प्रकाशित छह 'अपमानजनक' लेखों को तत्काल प्रभाव से हटाए
समाचार4मीडिया ब्यूरो 1 year ago
दिल्ली हाई कोर्ट ने बिजनेस मैगजीन ‘इनवेंटिवा’ को निर्देश दिया है कि वह ओयो (OYO) के खिलाफ प्रकाशित छह 'अपमानजनक' लेखों को तत्काल प्रभाव से हटाए।
‘लाइव लॉ’ की एक रिपोर्ट के मुताबिक, जस्टिस मिनी पुष्कर्ण ने नाइन नेटवर्क के स्वामित्व वाली इस वेबसाइट को ओयो के खिलाफ किसी भी तरह के झूठे, अपमानजनक, और गलत जानकारी देने या लेख प्रकाशित और प्रसारित करने से रोक दिया है।
आपको बता दें कि इस साल और 2019 में ओयो के खिलाफ करीब छह लेख प्रकाशित किए गए थे, जिनमें कंपनी पर मनी लॉन्ड्रिंग और बाकी घोटालों में लिप्त होने का आरोप लगाया गया था।
ओयो रूम्स के रूप में अपना बिजनेस चलाने वाली कंपनी ऑरवेल स्टेयस लिमिटेड (ओएसएल) द्वारा नाइन नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड कंपनी व अन्य के खिलाफ मुकदमा दायर किया गया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि बिजनेस मैगजीन इनवेंटिवा ओयो के खिलाफ दुर्भावनापूर्ण प्रचार किया जा रहा है। साथ ही यह भी आरोप लगाया कि कंपनी व उसके संस्थापक की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के इरादे से झूठे, अपमानजनक, मानहानि बयान व गलत आर्टिकल प्रकाशित किए जा रहे हैं, जोकि प्रतिवादियों की वेबसाइट पर आसानी से मिल जाएंगे।
आर्टिकल में लगाए गए आरोपों का खंडन करते हुए, ओयो ने कोर्ट को बताया कि कंपनी व उनके संस्थापक के खिलाफ कोई भी मनी लॉन्ड्रिंग या टैक्स चोरी का मामला लंबित नहीं है। कोर्ट को यह भी बताया गया कि वादी कंपनी के खिलाफ कोई दिवाला कार्यवाही लंबित नहीं है।
ओयो ने आरोप लगाते हुए यह तर्क दिया कि वेबसाइट ने ऐसे तीखें शब्दों और विवादस्पद लेखों का इस्तेमाल इसलिए किया है ताकि अपने दर्शकों की संख्या को बढ़ा सके और इससे उसे फायदा हो।
इस पूरे मामले में दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने कहा कि न्यायालय आरोप लगाने वाली कंपनी के कर्मचारियों, एजेंटों, प्रतिनिधियों और बाकी सभी लोगों को ओयो के खिलाफ किसी भी तरह की अपमानजनक, झूठे और गलत जानकारी के लेखों को प्रकाशित करने से रोकता है।
इसके साथ ही कोर्ट ने आरोप लगाने वाली कंपनियों के खिलाफ नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब देने को कहा है।
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