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केंद्र सरकार ने अखबार प्रकाशकों को यूं दी राहत
कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए पूरा देश लॉकडाउन के दौर से गुजर रहा है। ऐसे में केंद्र सरकार ने अखबार प्रकाशकों को राहत दी है।
समाचार4मीडिया ब्यूरो 4 years ago
कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए पूरा देश लॉकडाउन के दौर से गुजर रहा है। ऐसे में केंद्र सरकार ने अखबार प्रकाशकों को राहत दी है। दरअसल सरकार ने डीएवीपी में अप्रैल 2020 के लिए प्रकाशन अंक जमा करने की समय-सीमा बढ़ाने का फैसला लिया है। फिलहाल अभी इसकी समय-सीमा 1 मई से 15 मई 2020 निर्धारित है।
सूचना-प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले ‘ब्यूरो ऑफ आउटरीच एंड कम्युनिकेशन’ (बीओसी) के मुताबिक लॉकडाउन के दौरान फिलहाल किसी भी पब्लिकेशन को डीएवीपी के नियमानुसार ब्लॉक नहीं किया जाएगा। यानी ऐसे प्रकाशकों के अखबारों के लिए सरकारी विज्ञापन नहीं रोके जाएंगे, जिन्होंने लॉकडाउन अप्रैल के लिए 15 मई तक प्रकाशन अंक की प्रति जमा नहीं करायी है।
ब्यूरो ऑफ आउटरीच एंड कम्युनिकेशन द्वारा इस संदर्भ में लॉकडाउन के बाद नई एडवाइजरी जारी की जाएगी।
बीओसी द्वारा जारी की गई एडवाइजरी में भारत सरकार की प्रिंट मीडिया विज्ञापन नीति-2016 के खंड 13 का भी जिक्र किया गया है, जिसमें कहा गया है कि डीएवीपी की सूची में शामिल सभी समाचार पत्र आने वाले महीने की 15 तारीख को या उससे पहले डीएवीपी को मासिक प्रतियां जमा करेंगे और जो ऐसा नहीं करेंगे उनके अखबार के लिए विज्ञापनों को रोक दिया जाएगा।
सरकार की ओर से इस बारे में लिए गए फैसले की प्रति आप यहां देख सकते हैं-
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