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प्रेस काउंसिल ने प्रिंट मीडिया से किया आग्रह, CCPA की सलाह का करें पालन
प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया (Press Council of India) ने प्रिंट मीडिया से आग्रह किया है कि वे केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) द्वारा हाल ही में जारी सलाह का पालन करें
समाचार4मीडिया ब्यूरो 5 months ago
प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया (Press Council of India) ने प्रिंट मीडिया से आग्रह किया है कि वे केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) द्वारा हाल ही में जारी सलाह का पालन करें। दरअसल, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के अनुसार जारी की गई यह सलाह, विभिन्न कानूनों के तहत निषिद्ध गैरकानूनी गतिविधियों के विज्ञापन, प्रचार और समर्थन पर रोक लगाने पर जोर देती है।
CCPA ने 6 मार्च, 2024 को एजवाइजरी जारी की गई थी, जिसमें "सट्टेबाजी या जुआ जैसी अवैध मानी जाने वाली गतिविधियों के प्रत्यक्ष और सरोगेट विज्ञापन व समर्थन के बढ़ते मामलों के खिलाफ निर्देश दिए गए थे।
मार्च में जारी की गई एडवाइजरी में कहा गया है, "सट्टेबाजी और जुए जैसी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा देने वाले विज्ञापनों की बढ़ती घटनाओं के जवाब में, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) ने एक व्यापक सलाह जारी की है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के अनुसार सलाह, विभिन्न कानूनों के तहत निषिद्ध गैरकानूनी गतिविधियों के विज्ञापन, प्रचार और समर्थन पर रोक लगाने पर जोर देती है।''
इसमें आगे कहा गया है कि सार्वजनिक जुआ अधिनियम, 1867 के तहत सट्टेबाजी और जुआ सख्ती से प्रतिबंधित है और देश भर के अधिकांश क्षेत्रों में इसे अवैध माना जाता है। इसके बावजूद, ऑनलाइन सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म और ऐप्स सीधे तौर पर और गेमिंग की आड़ में सट्टेबाजी और जुए का विज्ञापन करते रहते हैं। ऐसी गतिविधियों का समर्थन विशेष रूप से युवाओं पर सामाजिक-आर्थिक और वित्तीय दुष्प्रभाव डालता है।
इसमें दोहराया गया है कि दिशानिर्देश सभी विज्ञापनों पर लागू होते हैं, चाहे वह किसी भी माध्यम में प्रयोग किया गया हो। मशहूर हस्तियों और प्रभावशाली लोगों को चेतावनी दी गई है कि ऑनलाइन जुए और सट्टेबाजी के प्रचार या विज्ञापन में कोई भी भागीदारी, इसकी गैरकानूनी स्थिति को देखते हुए, किसी को भी अवैध गतिविधि में भाग लेने के लिए समान रूप से उत्तरदायी बनाती है।
इस सलाह के माध्यम से, CCPA ने चेतावनी दी है कि किसी भी विज्ञापन या गतिविधियों का समर्थन जो अन्यथा कानून द्वारा निषिद्ध है, जिसमें सट्टेबाजी या जुआ तक सीमित नहीं है, भाग लेने पर कठोर जांच की जाएगी। यदि दिशानिर्देशों का कोई भी उल्लंघन पाया जाता है, तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के अनुसार, निर्माताओं, विज्ञापनदाताओं, प्रकाशकों, मध्यस्थों, सोशल मीडिया प्लेटफार्मों, समर्थनकर्ताओं और किसी भी अन्य प्रासंगिक हितधारकों सहित शामिल लोगों के खिलाफ कड़े कदम उठाए जाएंगे।
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