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गूगल पर न्यूज वेबसाइट के साथ मुनाफा साझा न करने का आरोप
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने हाल ही में गूगल के खिलाफ बाजार में मजबूत स्थिति के कथित दुरुपयोग के लिए जांच का आदेश दिए हैं।
समाचार4मीडिया ब्यूरो 2 years ago
दुनिया की दिग्गज आईटी कंपनी गूगल को बड़ा झटका लगा है। दरअसल, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने हाल ही में गूगल के खिलाफ बाजार में मजबूत स्थिति के कथित दुरुपयोग के लिए जांच का आदेश दिए हैं। यह आदेश डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स एसोसिएशन (DNPA) द्वारा दायर एक शिकायत के आधार पर दिया गया है।
डीएनपीए की शिकायत के बाद CCI ने माना कि गूगल प्रथमदृष्ट्या प्रतिस्पर्धा कानून के कुछ प्रावधानों का उल्लंघन करता नजर आ रहा है।
डीएनपीए ने अल्फाबेट इंक (Alphabet Inc), गूगल एलएलसी (Google LLC), गूगल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (Google India) और गूगल आयरलैंड (Google Ireland) लिमिटेड के खिलाफ शिकायत की थी, जिसमें कहा गया था कि डिजिटल ऐडवर्टाइजिंग मार्केट में गूगल का एकाधिकार होने की वजह से वह भारत में इसका दुरुपयोग कर रहा है।
डीएनपीए ने अपनी शिकायत में कहा कि गूगल एल्गोरिदम से मनमाने तरीके से तय कर देता है कि कोई जानकारी खोजने पर कौन सी वेबसाइट ऊपर दिखेगी। यही नहीं, भारतीय न्यूज प्रकाशक गुणवत्तापूर्ण कंटेंट के लिए बड़ा निवेश करते हैं, लेकिन इसे दिखाने के एवज में मिलने वाली विज्ञापन राशि का काफी बड़ा हिस्सा गूगल रख लेता है, जबकि वह कंटेंट क्रिएट नहीं करता। गूगल डिजिटल ऐड रेवेन्यू का 10-15% हिस्सा ही न्यूज वेबसाइट के साथ साझा करता है। गूगल न्यूज जैसे प्लेटफॉर्म पर भी वह पब्लिशर्स का ही कंटेंट दिखाकर अनुचित लाभ ले रहा है।
डीएनपीए द्वारा प्रदान की गई न्यूज वेबसाइट्स पर ट्रैफिक के विवरण के मुताबिक, ऑनलाइन सर्च इंजन 50% से अधिक ट्रैफिक प्रदान करता है, इसके बाद सोशल डोमेन (25-30%) का स्थान आता है। बाकी का 10-15% ट्रैफिक सीधे आता है। लिहाजा, सर्च इंजन के मामले में गूगल एक बड़ा खिलाड़ी है।
ऑनलाइन विज्ञापन और ऐप डेवलपर्स से प्लेस्टोर के नाम पर मनमाना कमीशन वसूलने को लेकर गूगल भारत में पहले से ही जांच के घेरे में है। आयोग की ओर से 21 पन्नों के आदेश में कहा गया कि प्रथम दृष्टया उसका विचार है कि गूगल ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 की धारा-4 के प्रावधानों का उल्लंघन किया है, जो बाजार में मजबूत स्थिति के दुरुपयोग से संबंधित है। यह आदेश डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स एसोसिएशन द्वारा दायर एक शिकायत पर आया है।
आयोग ने ताजा आदेश में माना है कि गूगल एकाधिकार का दुरुपयोग कर डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स पर अनुचित शर्तें थोप रहा है।
आयोग के अनुसार सुचारू रूप से काम कर रहे लोकतंत्र में न्यूज मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका को कम करके नहीं आंका जा सकता है और यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि डिजिटल कंपनी सभी हितधारकों के बीच आय का उचित वितरण निर्धारित करने की प्रतिस्पर्धी प्रक्रिया को नुकसान पहुंचाने के लिए अपनी मजबूत स्थिति का दुरुपयोग न करे। आयोग ने गूगल और इसकी मूल कंपनी अल्फाबेट के विरुद्ध जांच रिपोर्ट 60 दिन के भीतर तलब की है।
आयोग ने अपने आदेश में फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया के नए नियमों का भी उल्लेख किया, जिसके बाद गूगल को लोकल न्यूज पब्लिशर्स को उचित भुगतान के लिए राजी होना पड़ा। वहीं, यूरोपियन यूनियन भी टेक कंपनियों द्वारा पब्लिशर्स को भुगतान करने का कानून बना रही है जिससे बचने के लिए गूगल विरोध कर रहा है।
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