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सोशल मीडिया कंपनियों की मनमानी पर ‘ब्रेक’ के लिए सरकार ने IT नियमों में किए ये बदलाव
सोशल मीडिया कंपनियों की मनमानी पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने नई व्यवस्था का खाका तैयार कर दिया है।
समाचार4मीडिया ब्यूरो 1 year ago
सोशल मीडिया कंपनियों की मनमानी पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने नई व्यवस्था का खाका तैयार कर दिया है। इसके तहत ‘इलेक्ट्रॉनिक व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय’ (MeitY) ने फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम जैसी तमाम जानी-मानी सोशल मीडिया कंपनियों के खिलाफ शिकायत के लिए सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) संशोधन-2022 से जुड़े नए कानूनों को अधिसूचित कर दिया है। इसके बाद सोशल मीडिया कंपनियों के लिए देश के संविधान के प्रावधानों और इसकी संप्रभुता के नियमों का पालन करना अनिवार्य हो गया है।
बता दें कि सरकार की इस पूरी कवायद का उद्देश्य सोशल मीडिया यूजर्स को शिकायत करने के लिए एक उचित प्लेटफॉर्म प्रदान करना है। इसके तहत यूजर अपनी शिकायत को लेकर अपीलीय समिति (जीएसी) में गुहार लगा सकता है।
इस बारे में जारी अधिसूचना में कहा गया है कि केंद्र सरकार सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) संशोधन नियम-2022 के लागू होने की तारीख से तीन माह के अंदर अधिसूचना के माध्यम से एक अथवा अधिक ‘शिकायत अपीलीय समितियों’ का गठन करेगी। तीन सदस्यीय समिति में एक चेयरपर्सन और सरकार द्वारा नियुक्त दो मेंबर्स शामिल होंगे। इन दो मेंबर्स में एक पदेन सदस्य और दूसरा स्वतंत्र सदस्य होगा।
यूजर्स किसी भी तरह के गलत व्यवहार की शिकायत शिकायत समिति में दर्ज कर सकेंगे। नए नियमों के तहत टेक कंपनियों को यूजर्स की शिकायतों को 24 घंटे में स्वीकार करना होगा और तेजी से उनका समाधान भी करना होगा।
टेक कंपनी के अधिकारी से शिकायत के बाद यदि यूजर उसके फैसले से असंतुष्ट होता है तो वह 30 दिनों में अपनी शिकायत समिति के समक्ष दर्ज करा सकता है। इन समितियों को 30 दिनों में शिकायतों को निपटाना होगा। शिकायत अपीलीय समिति की ओर से जारी फैसले में पीड़ित यूजर्स के लिए मुआवजे का प्रावधान भी किया गया है। इसके साथ ही आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू करने की अनिवार्यता भी होगी।
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