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Twitter को लगा झटका, इस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट में दायर हुई याचिका

याचिका में कहा गया है कि ट्विटर को अपने वैधानिक और कार्यकारी कर्तव्यों का पालन करना चाहिए

समाचार4मीडिया ब्यूरो 3 years ago

सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 का पालन न करने पर माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ‘ट्विटर’ (Twitter) के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है। सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली उच्च न्यायालय के अधिवक्ता अमित आचार्य ने यह याचिका दायर की है। अपनी याचिका में आचार्य का कहना है कि ट्विटर को एक 'महत्वपूर्ण सोशल मीडिया मध्यस्थ' (significant social media intermediary) के रूप में अपने वैधानिक और कार्यकारी कर्तव्यों का पालन करना चाहिए।

ट्विटर ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए 'संभावित खतरे' पर चिंता जताते हुए कहा था कि नए आईटी नियमों में कुछ ऐसे तत्व हैं, जो मुक्त बातचीत को रोकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने यह कहकर पलटवार किया था कि इस तरह का स्टेटमेंट दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के लिए अपनी शर्तों को निर्धारित करने का एक प्रयास है।  अपने इस तरह के कार्यों और जानबूझकर अवज्ञा के माध्यम से  ट्विटर भारत की कानूनी व्यवस्था को कमजोर करने का प्रयास कर रहा है।

क्या हैं नए आईटी नियम?

नए आईटी नियमों (IT Rules) की वजह से सरकार और वॉट्सऐप के बीच विवाद चल रहा है। 21 फरवरी 2021 को सरकार सोशल मीडिया कंपनियों के लिए नई गाइडलाइन लेकर आई और इन्हें लागू करने के लिए 25 मई तक का समय दिया। इन नियमों के लिए 26 मई की समयसीमा तय की गई थी। हालांकि ट्विटर सहित कई सोशल मीडिया कंपनियों ने अभी तक नए नियमों का पालन नहीं किया है। नए नियमों के अनुसार, वॉट्सऐप और फेसबुक जैसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिये भेजे और शेयर किए जाने वाले मैसेजेस के ओरिजनल सोर्स को ट्रैक करना जरूरी है। यानी यदि कोई फेक या गलत पोस्ट वायरल हो रही है तो सरकार कंपनी से उसके ऑरिजनेटर के बारे में पूछ सकती है और सोशल मीडिया कंपनियों को बताना होगा कि उस पोस्ट को सबसे पहले किसने शेयर किया था।

नए नियमों के अनुसार, सोशल मीडिया कंपनियों को किसी पोस्ट के लिए शिकायत मिलने पर उसके खिलाफ कार्रवाई करनी होगी। इसके लिए कंपनियों को तीन अधिकारियों (मुख्य अनुपालन अधिकारी, नोडल अधिकारी और शिकायत निवारण अधिकारी) को नियुक्त करना होगा। ये अधिकारी भारत के ही रहने वाले होने चाहिए और इनका कॉन्टेक्ट नंबर सोशल मीडिया वेबसाइट के अलावा ऐप पर होना अनिवार्य है, ताकि लोग आसानी से शिकायत कर सकें।


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