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फेसबुक की याचिका को मिली ‘सुप्रीम’ मंजूरी

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को आधार से जोड़ने को लेकर देश के तीन अलग-अलग हाई कोर्ट में चार मामले चल रहे हैं

समाचार4मीडिया ब्यूरो 4 years ago

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को आधार से जोड़ने से संबंधित विभिन्न हाई कोर्ट में चल रहे सभी मामलों को सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को अपने यहां ट्रांसफर करने के आदेश दिए हैं। अब इन सभी याचिकाओं की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होगी। दरअसल, फेसबुक ने तीन हाई कोर्ट में सोशल मीडिया प्रोफाइल को आधार से लिंक करने से संबंधित मामलों को शीर्ष अदालत में ट्रांसफर करने की अपील की थी।

जस्टिस दीपक गुप्ता और जस्टिस अनिरुद्ध बोस की बेंच ने मामले की सुनवाई करते हुए फेसबुक की याचिका को मंजूरी प्रदान कर दी। बेंच ने सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री से कहा कि वह पहले सभी मामलों को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने लिस्टिंग करे। इसके बाद जनवरी 2020 के अंतिम सप्ताह में इन मामलों को एक निश्चित बेंच के पास भेजा जाएगा। इस मामले में तमिलनाडु की ओर से पेश हुए अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने फेसबुक की याचिका का विरोध करने से इनकार कर दिया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया।

सुनवाई के दौरान केके वेणुगोपाल का कहना था कि जब इन कंपनियों के पास इनकी सेवाओं/प्रोडक्ट का दुरुपयोग रोकने का इंतजाम ही नहीं है तो इनको यहां आना ही नहीं चाहिए था। क्योंकि दुरुपयोग से पीड़ित लोगों की मदद के लिए इन कंपनियों के पास कोई तकनीक या जरिया नहीं है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ‘ये तो कुछ ऐसा ही हो गया कि कमरा बाहर से बंद है और कंपनियां कह रही हैं कि अंदर से खोलो, लेकिन इसके लिए आपके पास चाभी तो होनी चाहिए।’

बता दें कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को आधार से जोड़ने को लेकर देश के तीन अलग-अलग हाई कोर्ट में चार मामले चल रहे हैं। इनमें दो मद्रास हाई कोर्ट और एक-एक मध्य प्रदेश और बॉम्बे हाई कोर्ट में चल रहे हैं। फेसबुक ने सुप्रीम कोर्ट में इन सभी मामलों को एक ही जगह पर ट्रांसफर करने को लेकर याचिका दायर की थी।

पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया खातों को आधार से जोड़ने की याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया था। इस याचिका में ‘फेक' और ‘पेड' खबरों पर नियंत्रण के लिए केंद्र सरकार को इस बारे में निर्देश देने की मांग की गई थी। उस समय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, ‘हर मामला सुप्रीम कोर्ट तक लाने की जरूरत नहीं है।’


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