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धारा 66-ए के स्थान पर नया कानून लाने की तैयारी में सरकार
समाचार4मीडिया ब्यूरो केंद्र सरकार आईटी एक्ट में बदलाव करके धारा 66-ए के स्थान पर नया कानून लाने की तैयारी कर रही है। इसके जरिए सोशल मीडिया पर डाले जाने वाले कंटेंट की निगरानी और देशहित प्रभावित करने वाले सभी तथ्यों के मामले मे
समाचार4मीडिया ब्यूरो 9 years ago
समाचार4मीडिया ब्यूरो
केंद्र सरकार आईटी एक्ट में बदलाव करके धारा 66-ए के स्थान पर नया कानून लाने की तैयारी कर रही है। इसके जरिए सोशल मीडिया पर डाले जाने वाले कंटेंट की निगरानी और देशहित प्रभावित करने वाले सभी तथ्यों के मामले में कानूनी कार्रवाई की जा सकेगी।
गृह मंत्रालय ने आंतरिक सुरक्षा विभाग के विशेष सचिव अशोक प्रसाद की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई है। यह कमेटी एक महीने में धारा-66-ए के स्थान पर नए कानून का मसौदा तैयार करेगी।
इस कमेटी में दिल्ली पुलिस, आईबी, सीबीआई और अन्य प्रमुख सुरक्षा एजेंसियों के प्रतिनिधियों को शामिल किया गया है। कमेटी नए एक्ट के लिए जो प्रस्ताव तैयार करेगी उसे एक्ट में संसोधन कर शामिल करने के लिए सूचना तकनीकी मंत्रालय को भेजा जाएगा।
गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी तीन हफ्ते पहले आईटी ऐक्ट की धारा 66-ए को रद्द करने का ऐतिहासिक फैसला सुनाया था।
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