‘प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण’ (Securities Appellate Tribunal) ने इस मामले में सभी पक्षों को अपनी प्रस्तुतियां (यदि कोई हो) दाखिल करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया है।
‘भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड’ (सेबी) के आदेश के खिलाफ पुनीत गोयनका की अपील पर ‘SAT’ की सुनवाई 27 सितंबर तक के लिए टाल दी गई है।
इसके पहले जून में सेबी ने चंद्रा और गोयनका के खिलाफ पारित अपने अंतरिम आदेश में उन्हें किसी भी सूचीबद्ध कंपनी में निदेशक या शीर्ष प्रबंधकीय पद संभालने से रोक दिया था।
‘नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल’ (NCLT) ने ‘जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड’ (ZEEL) और ‘कल्वर मैक्स एंटरटेनमेंट’ (पूर्व में सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स इंडिया) के विलय को अपनी मंजूरी प्रदान कर दी है।
इस मामले में पुनीत गोयनका और सुभाष चंद्रा के जवाब दाखिल करने के एक सप्ताह के भीतर पूर्णकालिक सदस्य को सुनवाई की तारीख तय करनी होगी
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, 'SAT' ने ‘भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड’ (सेबी) को सुनवाई के लिए एक और पूर्णकालिक सदस्य (whole-time member) नियुक्त करने के लिए कहा है।
10 जुलाई के अपने आदेश में ‘SAT’ ने इस मामले में कोई भी अंतिम फैसला जारी होने से पहले किसी भी तरह के पूर्वाग्रह को दूर करने के लिए पूर्णकालिक सदस्य (WTM) को बदलने के लिए कहा है।
जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइज लिमिटेड (Zee Entertainment Enterprise Ltd) ने सीनियर एग्जिक्यूटिव्स की एक अंतरिम समिति का गठन किया है।
डॉ. सुभाष चंद्रा व पुनीत गोयनका अब सेबी मामले में SAT द्वारा उनकी अपील खारिज किए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, सुभाष चंद्रा और पुनीत गोयनका इस मामले में ‘भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड’ (SEBI) को दो हफ्ते में जवाब देंगे।