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IT नियमों में बदलाव के खिलाफ कॉमेडियन कुणाल कामरा पहुंचे कोर्ट
मशहूर स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा ने सूचना प्रौद्योगिकी नियमों में संशोधन के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट का रुख किया है
समाचार4मीडिया ब्यूरो 1 year ago
मशहूर स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा ने सूचना प्रौद्योगिकी नियमों में संशोधन के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट का रुख किया है।
दरअसल, केंद्र सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन नियम, 2023 को 6 अप्रैल को अधिसूचित कर दिया है। नए नियमों के तहत किसी भी खबर या सोशल मीडिया पोस्ट की सच्चाई जांचने के लिए एक अलग संस्था बनाई जाएगी। बता दें कि सरकार इस संस्था से अनुरोध करके 'फेक न्यूज' को हटवा सकेगी। लिहाजा कॉमेडियन कुणाल कामरा ने बॉम्बे हाई कोर्ट में सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 (आईटी नियम 2021) में किए गए हालिया संशोधनों को चुनौती दी है।
कोर्ट में कामरा की याचिका स्वीकार कर ली गई है और मामले में सुनवाई 21 अप्रैल को की जाएगी। वहीं कुणाल कामरा की याचिका के बाद हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि वह इस मामले में अपना जवाब कोर्ट को दे।
न्यायमूर्ति गौतम पटेल और न्यायमूर्ति नीला गोखले की बेंच ने कहा कि सरकार अपने हलफनामे में यह बताए कि यह संशोधन क्यों जरूरी है। अदालत ने केंद्र को 19 अप्रैल तक अपना हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया और कहा है, 'क्या कोई तथ्यात्मक पृष्ठभूमि या कारण था जिसके कारण यह संशोधन करना आवश्यक था? याचिकाकर्ता कुणाल कामरा का अनुमान है कि किसी प्रभाव के चलते यह संशोधन किया गया।'
अपनी याचिका में कुणाल कामरा ने कहा कि वह एक राजनीतिक व्यंग्यकार हैं, जो अपना कॉन्टेंट शेयर करने के लिए सोशल मीडिया पर निर्भर हैं। उनके मुताबिक, संभावना है कि संशोधित नियम उनके कॉन्टेंट पर मनमाने ढंग से रोक लगाएंगे या फिर उनके सोशल मीडिया अकाउंट को सस्पेंड या हमेशा के लिए बंद किया जा सकता है, जिससे उन्हें पेशेवर रूप से नुकसान पहुंचा सकता है।
कुणाल कामरा ने याचिका में अदालत से संशोधित नियमों को असंवैधानिक घोषित करने और सरकार को इन संशोधित नियमों के तहत किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करने से रोकने का निर्देश देने का अनुरोध किया है।
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