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'बिग बॉस' को कॉपीराइट उल्लंघन से बचाने के लिए HC ने Viacom18 के पक्ष में दिया ये ऑर्डर
दिल्ली हाई कोर्ट ने हाल ही में 'बिग बॉस' के एपिसोड की स्ट्रीमिंग को किसी अन्य धूर्त वेबसाइट्स पर रोकने के लिए 'वॉयकॉम18' के पक्ष में डायनामिक इंजेक्शन ऑर्डर जारी किया है
समाचार4मीडिया ब्यूरो 1 year ago
दिल्ली हाई कोर्ट ने हाल ही में लोकप्रिय रियलिटी शो 'बिग बॉस' (Bigg Boss) के एपिसोड की स्ट्रीमिंग को किसी अन्य धूर्त वेबसाइट्स पर रोकने के लिए 'वॉयकॉम18' (Viacom18) के पक्ष में डायनामिक इंजेक्शन ऑर्डर (Dynamic Injunction Order) जारी किया है। बता दें कि यह आदेश 'वॉयकॉम18' को बिग बॉस हिंदी, बिग बॉस कन्नड़ और आगामी बिग बॉस मराठी सहित चल रहे रियलिटी शो के कॉपीराइट उल्लंघन से बचाने का अधिकार देता है।
बता दें कि बिग बॉस का प्रसारण 'वॉयकॉम18' नेटवर्क के कलर्स ब्रैंड के हिंदी व रीजनल चैनल्स के साथ ओटीटी ऐप 'जियो सिनेमा' (JioCinema) पर किया जाता है।
दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने हालिया आदेश में विभिन्न तरह की पायरेटेड वेबसाइट्स से संबंधित डोमेन नेम रजिस्ट्रार्स को इस तरह की वेबसाइट्स को सस्पेंड अथवा लॉक करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने भारत में शो की अपार लोकप्रियता को मान्यता दी और कंटेट की सुरक्षा में 'वॉयकॉम18' के अधिकार को भी स्वीकार किया। कोर्ट ने अपने आदेश में इस मामले में उल्लिखित फेक वेबसाइट्स पर लगाम लगाने का आदेश दिया और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स (ISP), दूरसंचार विभाग (DoT) अथवा इलेक्ट्रॉनिक्स व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeITy) को ऐसी फेक वेबसाइट्स पर रोक लगाने को भी कहा है।
यह आदेश 'वॉयकॉम18' को अपने डोमेन में 'बिग बॉस' के नाम का उपयोग करने वाली या फिर अवैध रूप से 'बिग बॉस' कार्यक्रम का प्रसारण करने वाली वेबसाइट्स के खिलाफ आवेदन दायर करने की भी अनुमति देता है। इस कार्रवाई का उद्देश्य पायरेसी पर अंकुश लगाना और इस शो के निर्माण व प्रसारण में 'वॉयकॉम18' के पर्याप्त निवेश की सुरक्षा प्रदान करना है।
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