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BARC इंडिया के पूर्व CEO पार्थो दासगुप्ता की जमानत अर्जी पर सुनवाई 15 फरवरी तक स्थगित
बॉम्बे हाई कोर्ट ने टीआरपी से छेड़छाड़ के मामले में गिरफ्तार BARC इंडिया के पूर्व सीईओ पार्थो दासगुप्ता की जमानत याचिका पर सुनवाई 15 फरवरी तक के लिए स्थगित कर दी है।
समाचार4मीडिया ब्यूरो 3 years ago
बॉम्बे हाई कोर्ट ने टीआरपी (TRP) से छेड़छाड़ के मामले में गिरफ्तार ‘ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल’ (BARC) इंडिया के पूर्व चीफ एग्जिक्यूटिव ऑफिसर (CEO) पार्थो दासगुप्ता की जमानत याचिका पर सुनवाई 15 फरवरी तक के लिए स्थगित कर दी है।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, दासगुप्ता के अधिवक्ता शार्दुल सिंह का कहना था कि यह याचिका स्वास्थ्य कारणों के आधार पर दाखिल की गई थी, न कि मेरिट (on merit) के आधार पर। स्पेशल लोक अभियोजक शिशिर हिरे ने जस्टिस पीडी नाइक को बताया कि दासगुप्ता की ओर से दो फरवरी को याचिका वापस लेने की सूचना देने के बावजूद यह लंबित थी।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार दासगुप्ता की याचिका पर सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई थी और उनके वकीलों ने संशोधन के लिए आवेदन दायर करने के लिए दो सप्ताह के स्थगन की मांग की थी। अदालत ने बताया कि दासगुप्ता के वकील द्वारा टेलीफोनिक अनुरोध किए जाने के बाद मामले को सूचीबद्ध किया गया था।
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