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बॉम्बे हाई कोर्ट से ब्रॉडकास्टर्स को नहीं मिली राहत, शर्त के साथ नया टैरिफ ऑर्डर होगा लागू
बॉम्बे हाई कोर्ट ने भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) के नए टैरिफ ऑर्डर (NTO 2.0) के खिलाफ टीवी ब्रॉडकास्टर्स द्वारा दायर याचिकाओं पर अपना फैसला सुना दिया है
समाचार4मीडिया ब्यूरो 3 years ago
बॉम्बे हाई कोर्ट ने भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) के नए टैरिफ ऑर्डर (NTO 2.0) के खिलाफ टीवी ब्रॉडकास्टर्स द्वारा दायर याचिकाओं पर अपना फैसला सुना दिया है।
हाई कोर्ट ने ट्राई द्वारा निर्धारित की गईं दो शर्तों के दूसरे प्रावधान को छोड़कर के नए टैरिफ ऑर्डर (NTO 2.0) को बरकरार रखा है। ट्राई की दूसरी शर्त में कहा गया है कि बुके में शामिल प्रत्येक पे चैनल की ए-ला-कार्टे दरें (एमआरपी) किसी भी स्थिति में बुके के पे चैनल के औसत दर से तीन गुना से अधिक नहीं होंगी, जिसमें इस तरह के पे चैनल शामिल हैं।
जस्टिस ए.ए. सैयद और अनुजा प्रभुदेसाई की बेंच ने दूसरे प्रावधान को मनमाना पाया। पीठ ने कहा है कि ट्राई नए टैरिफ ऑर्डर (NTO 2.0) के उस शेष हिस्से को लागू करने के लिए छह सप्ताह तक कोई कठोर कदम नहीं उठाएगा, जिसे बरकरार रखा गया है।
टीवी ब्रॉडकास्टर्स ने संशोधित टैरिफ ऑर्डर और विनियमों को रद्द करने की प्रार्थना की थी क्योंकि ये अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19(1)(ए) और अनुच्छेद 19(1)(जी) का उल्लंघन करते हैं।
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