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केरल हाई कोर्ट ने ब्रॉडकास्टर्स की इस याचिका को किया खारिज, TRAI के नियमों को माना सही
केरल हाई कोर्ट ने सोमवार को टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (TRAI) के नए नियमों को चुनौती देने वाली ब्रॉडकास्टर्स की याचिका को खारिज कर दिया।
समाचार4मीडिया ब्यूरो 3 days ago
केरल हाई कोर्ट ने सोमवार को टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (TRAI) के नए नियमों को चुनौती देने वाली ब्रॉडकास्टर्स की याचिका को खारिज कर दिया। इस नियम के तहत, जो चैनल डीडी फ्रीडिश (DD Free Dish) पर बिना सब्सक्रिप्शन शुल्क के उपलब्ध हैं, उन्हें ब्रॉडकास्टर्स DPO के लिए पेड चैनल घोषित नहीं कर सकते।
सूत्रों के अनुसार, हाई कोर्ट ने याचिका को याचिका को 'अस्वीकार्य' मानते हुए खारिज कर दिया है और कहा कि इस मामले की सुनवाई के लिए टेलीकॉम डिस्प्यूट्स सेटलमेंट एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल (TDSAT) उपयुक्त मंच है। हालांकि विस्तृत आदेश अभी आना बाकी है।
यह याचिका इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन (IBDF), वायकॉम18 मीडिया प्राइवेट लिमिटेड (Viacom18 Media Pvt Ltd) और स्टार इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (Star India Pvt Ltd) ने केरल हाई कोर्ट में दायर की थी, जोकि TRAI द्वारा जुलाई में जारी एक अधिसूचना के खिलाफ थी, जिसमें ब्रॉडकास्टरों को फ्री-टू-एयर (FTA) चैनलों को पे-चैनलों के साथ बंडल करने (यानि एक साथ पैकेज के रूप में पेश करने) से रोका गया है। याचिकाकर्ताओं ने इस नियम को चुनौती दी है, क्योंकि यह उनके चैनल बंडलिंग और प्रसारण के अधिकारों को सीमित करता है।
याचिकाकर्ताओं ने TRAI के 2024 टैरिफ ऑर्डर के उस प्रावधान को चुनौती दी थी, जिसमें कहा गया है कि जो चैनल प्रसार भारती के डीडी फ्रीडिश प्लेटफॉर्म पर बिना सब्सक्रिप्शन शुल्क के उपलब्ध है, उसे ब्रॉडकास्टर्स द्वारा पेड चैनल के रूप में घोषित नहीं किया जा सकता।"
इसके साथ ही, याचिकाकर्ताओं ने उन प्रावधानों का भी विरोध किया, जो ब्रॉडकास्टर्स को FTA चैनलों को पेड चैनलों के साथ बंडल करने से रोकते हैं। उनका तर्क है कि इससे उनकी प्रतिस्पर्धात्मक ऑफर्स प्रभावित होंगे और वे निजी DTH ऑपरेटर्स और MSOs को FTA चैनल्स के साथ पेड चैनल्स की बंडलिंग नहीं कर पाएंगे।
लंबे समय से चल रहा विवाद
केबल ऑपरेटर्स और ब्रॉडकास्टर्स के बीच कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन और कीमत निर्धारण को लेकर लंबे समय से टकराव चल रहा है। ब्रॉडकास्टर्स का कहना है कि उन्हें FTA चैनलों को पेड चैनलों के साथ बंडल करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए ताकि वे बेहतर प्रतिस्पर्धात्मक विकल्प पेश कर सकें। वहीं, केबल ऑपरेटर्स और नियामक निकाय बाजार में पारदर्शिता और उचित मूल्य निर्धारण पर जोर देते हैं।
क्या होगा आगे?
यह विवाद तेजी से बदलते मीडिया परिदृश्य की चुनौतियों को दर्शाता है, जहां उपभोक्ताओं की पसंद और तकनीक पारंपरिक ब्रॉडकास्टिंग मॉडल्स को बदल रही हैं। इस नियामकीय परिवर्तन का परिणाम भारत में कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन की भविष्य की रणनीतियों और व्यापारिक मॉडल्स पर गहरा प्रभाव डालेगा।
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