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HC ने 6 अक्टूबर तक स्थगित किया ‘स्टार इंडिया’ बनाम CCI का ये मामला
केरल हाई कोर्ट ने ‘स्टार इंडिया’ बनाम भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) के मामले को 6 अक्टूबर तक के लिए स्थगित कर दिया है।
समाचार4मीडिया ब्यूरो 2 years ago
केरल हाई कोर्ट ने ‘स्टार इंडिया’ बनाम भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) के मामले को 6 अक्टूबर तक के लिए स्थगित कर दिया है। कोर्ट अब 6 अक्टूबर, 2022 को ब्रॉडकास्टर और उसके सहयोगियों द्वारा उठाए गए अंतरिम मुद्दों पर फैसला सुनाएगी।
कोर्ट ने कहा कि सीसीआई ‘स्टार इंडिया’ के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करेगा। दरअसल, सीसीआई ने इससे पहले हाई कोर्ट को अंडरटेकिंग दी थी कि वह 23 सितंबर तक ब्रॉडकास्टर के खिलाफ सख्त कदम नहीं उठाएगी।
बता दें कि स्टार इंडिया ने 19 सितंबर को केरल हाई कोर्ट का रुख किया था, जिसमें सीसीआई द्वारा शुरू की गई जांच और मामले में जारी समन को चुनौती दी है।
दरअसल, ट्राई के नए टैरिफ फ्रेमवर्क के उल्लंघन को लेकर ही सीसीआई ने जांच शुरू की थी। सीसीआई के समक्ष केरल स्थित मल्टी-सिस्टम ऑपरेटर (MSO) एशियानेट डिजिटल नेटवर्क (एडीएनपीएल) ने शिकायत दर्ज की थी। एमएसओ ने अपने बाजार में कथित तौर पर मजबूत स्थिति का फायदा उठाने के लिए डिज्नी स्टार नेटवर्क के खिलाफ सीसीआई में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें कहा गया था कि उसकी प्रतिस्पर्धी इकाइयों को स्टार इंडिया कम कीमतों पर कई चैनल प्रदान कर रहा था, जो अनुचित या भेदभावपूर्ण गतिविधियां हैं।
वहीं स्टार इंडिया ने तर्क दिया कि मामला सीसीआई के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता, क्योंकि ट्राई का नया टैरिफ फ्रेमवर्क और टीवी चैनलों के भेदभावपूर्ण मूल्य निर्धारण का मुद्दा ट्राई के दायरे में आता है।
शुरुआत में, बॉम्बे हाई कोर्ट ने 6 अप्रैल को दिए अपने आदेश में स्टार इंडिया को को अंतरिम संरक्षण प्रदान किया था। हालांकि, इसके बाद बॉम्बे हाई कोर्ट ने 16 सितंबर को ब्रॉडकास्टर को क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र रखने वाले उपयुक्त मंच से संपर्क करने की स्वतंत्रता प्रदान की थी।
एशियानेट डिजिटल नेटवर्क ने आरोप लगाया हुआ है कि डिज्नी स्टार अपने प्रतिद्वंद्वी ‘केरल कम्युनिकेटर्स केबल्स लिमिटेड’ (केसीसीएल) को अतिरिक्त छूट देकर ट्राई के नए फ्रेमवर्क को दरकिनार कर रहा है। साथ ही यह भी आरोप लगाया कि डिज्नी स्टार ने केसीसीएल के साथ मार्केटिंग डील की है, जिससे बाद में विज्ञापन के लिए भुगतान किया जाता है।
डिज्नी स्टार ने इस दावे को यह कहकर खारिज कर दिया कि सब्सक्रिप्शन एग्रीमेंट और मार्केटिंग एग्रीमेंट दो स्वतंत्र लेनदेन हैं। साथ ही यह भी तर्क दिया कि एशियानेट डिजिटल नेटवर्क दो अलग-अलग लेनदेनों को दुर्भावनापूर्ण इरादों से जोड़ने का प्रयास कर रहा है।
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