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सूचना प्रसारण मंत्रालय ने 30 दिनों के लिए इस चैनल के प्रसारण पर लगाई रोक
मंत्रालय ने मल्टीसिस्टम ऑपरेटर्स (MSOs) और लोकल केबल ऑपरेटर्स को निर्देश दिया है कि 30 दिनों की प्रतिबंध अवधि के दौरान वह इस चैनल का प्रसारण न करें।
समाचार4मीडिया ब्यूरो 3 years ago
आठ जून को जारी अपने आदेश में सूचना-प्रसारण मंत्रालय का कहना है कि भारत में निजी सैटेलाइट टीवी चैनलों के अपलिंकिंग और डाउनलिंकिंग के लिए मौजूदा दिशानिर्देशों, 2011 के तहत 30 दिनों के लिए यानी नौ जून की रात 12 बजे से आठ जुलाई की रात 12 बजे तक के लिए ‘होप टीवी’ का प्रसारण प्रतिबंधित रहेगा।
मंत्रालय की ओर से ‘एनएसटीपीएल’ को अनधिकृत लोगो को हटाने और वार्षिक बकाया राशि का भुगतान करने का आदेश भी दिया गया है। इसके साथ ही कंपनी को यह भी निर्देश दिया गया है कि वह 30 जुलाई 2014 के बाद भारत में देखने के लिए चैनल को डाउनलिंक करने और वितरित करने के लिए एडवेंटिस्ट टेलीविजन नेटवर्क (Adventist Television Network), यूएसए के साथ वैध वितरण भागीदार समझौते (valid distribution partner agreement) की एक प्रति भी प्रस्तुत करे।
मंत्रालय द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, यदि 30 दिनों के अंदर कंपनी इसमें विफल रहती है तो उसके खिलाफ अग्रिम दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। मंत्रालय ने मल्टीसिस्टम ऑपरेटर्स (MSOs) और लोकल केबल ऑपरेटर्स को निर्देश दिया है कि 30 दिनों की प्रतिबंध अवधि के दौरान वह इस चैनल का प्रसारण न करें। ऐसा न करने पर उनके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
बता दें कि सूचना-प्रसारण मंत्रालय ने 11 नवंबर 2009 को डाउनलिंकिंग की पॉलिसी गाइडलाइंस 2005 के तहत ‘एनएसटीपीएल’ को ‘होप टीवी’ के लिए डाउनलिंकिंग की अनुमति दी थी। पॉलिसी गाइडलाइंस 2011 के तहत इस अनुमति को 10 नवंबर 2024 तक के लिए बढ़ा दिया गया था।
वहीं, लोगो के अनधिकृत इस्तेमाल को लेकर मंत्रालय ने 27 अगस्त 2020 और 20 नवंबर 2020 को ‘एनएसटीपीएल’ को कारण बताओ नोटिस जारी किए थे। हालांकि, कंपनी की ओर से इन दोनों नोटिसों का कोई जवाब नहीं दिया गया था।
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