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जानें, TV चैनल्स पर हुई कार्रवाई को लेकर क्या बोले सूचना प्रसारण मंत्री
सूचना-प्रसारण मंत्री ने कहा कि इन प्रतिबंधों के बावजूद कार्यक्रम संहिता के उल्लंघन के लिए चैनल पर किसी तरह का आर्थिक दंड नहीं लगाया गया
समाचार4मीडिया ब्यूरो 3 years ago
‘सूचना और प्रसारण मंत्रालय’ (MIB) ने मार्च 2005 से जून 2021 के बीच 37 मामलों में किसी चैनल के प्रसारण/पुनः प्रसारण पर रोक लगाई है। सूचना-प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने लोक सभा में यह जानकारी दी है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि मंत्रालय ने ब्रॉडकास्टर द्वारा कार्यक्रम संहिता और विज्ञापन संहिता के उल्लंघन के मामलों को निपटाने के लिए एक शिकायत निवारण तंत्र भी तैयार किया है।
सूचना-प्रसारण मंत्री का यह भी कहना था, ‘मार्च 2005 से जून 2021 के बीच 37 ऐसे मामले हैं, जिनमें कार्यक्रम संहिता (Programme Code) के उल्लंघन को लेकर ब्रॉडकास्टर्स पर एक निश्चित अवधि के लिए चैनल के प्रसारण/पुन: प्रसारण पर रोक लगाई गई अथवा चैनल की डाउनलिंकिंग की अनुमति रद कर दी गई। कार्यक्रम संहिता के उल्लंघन पर किसी तरह का आर्थिक दंड नहीं लगाया गया।’
एक अन्य सवाल के जवाब में अनुराग ठाकुर ने बताया कि 29 जुलाई 2021 तक कुल 1,44,931 समाचार पत्र/पत्रिकाएं ‘रजिस्ट्रार ऑफ न्यूजपेपर्स फॉर इंडिया’ (आरएनआई) के पास पंजीकृत हैं। ‘प्रेस एवं पुस्तक रजिस्ट्रीकरण‘ (पीआरबी) अधिनियम, 1867 के प्रावधानों के अनुसार ‘आरएनआई‘ समाचार पत्रों/पत्रिकाओं को पंजीकृत करता है।
अनुराग ठाकुर का कहना था, ‘जहां तक टीवी चैनल्स की बात है तो मंत्रालय द्वारा दो अगस्त 2021 तक कुल 357 कंपनियों को 916 निजी सैटेलाइट टीवी चैनल्स को अपलिंक और डाउनलिंक करने की अनुमति दी गई है।’
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