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इस मामले में सूचना-प्रसारण मंत्रालय ने 265 MSOs को जारी की एडवाइजरी
सूचना-प्रसारण मंत्रालय (MIB) ने 265 गैर-अनुपालक (non-compliant) मल्टी सिस्टम ऑपरेटर्स (MSOs) को एक फाइनल एडवाइजरी जारी की है
समाचार4मीडिया ब्यूरो 9 months ago
सूचना-प्रसारण मंत्रालय (MIB) ने 265 गैर-अनुपालक (non-compliant) मल्टी सिस्टम ऑपरेटर्स (MSOs) को एक फाइनल एडवाइजरी जारी की है, जिसमें उन्हें आवश्यक विवरण/जानकारी देने और 31 जनवरी, 2024 तक अपनी स्थिति को 'अनुपालक' (Compliant) में बदलने के लिए कहा गया है। ऐसा न करने पर उनका MSO रजिस्ट्रेशन रद्द किया जा सकता है।
सूचना-प्रसारण मंत्रालय ने MSOs को केबल टेलीविजन नेटवर्क (रेगुलेशन) अधिनियम, 1995 की धारा 4(7) के तहत अनुपालन स्थिति में बदलाव और सुनवाई के पर्याप्त अवसर के लिए सलाह को अंतिम अवसर के रूप में मानने के लिए कहा है।
मंत्रालय ने कहा है कि MSOs रजिस्ट्रेशन के नियमों व शर्तों में एक यह थी कि MSOs केबल टेलीविजन नेटवर्क (रेगुलेशन) अधिनियम, 1995 के प्रावधानों और उसके तहत संशोधित नियमों, रजिस्ट्रेशन व सभी शर्तों का पालन करेंगे। ऐसा न करने पर परमिशन/रजिस्ट्रेशन रद्द या निलंबित किया जा सकता है।
इसके अलावा, इंटरकनेक्शन रेगुलेशंस, 2017 के रेगुलेशन I 5(I) के अनुसार, चैनलों के हर एक डिस्ट्रीब्यूटर के लिए कैलेंडर वर्ष में एक बार अपने सिस्टम का ऑडिट करना अनिवार्य है। हालांकि, ट्राई द्वारा साझा की गई जानकारी के मुताबिक, शेड्यूल्ड MSOs ने कैलेंडर वर्ष 2021 और/या 2022 के लिए अपने सिस्टम का ऑडिट नहीं किया है। इसके अलावा, अनुसूचित MSOs को सीडिंग डेटा, हेडएंड लोकेशन आदि जैसी जानकारी प्रस्तुत करने की जरूरत थी। केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम, 1994 के नियम I0A. गैर-अनुपालन को ध्यान में रखते हुए, इस मंत्रालय ने इन MSOs की स्थिति को "गैर-अनुपालक" के रूप में चिह्नित किया था।
इसके अलावा, 23 मार्च, 2023 को मंत्रालय ने सभी ब्रॉडकास्टर्स को सलाह दी थी कि वे गैर-अनुपालन वाले MSO के साथ इंटरकनेक्शन एग्रीमेंट न करें और गैर-अनुपालन वाले MSO को सूचित करें, जिनके साथ उनके पास पहले से ही इंटरकनेक्शन समझौते हैं।
एडवाइजरी में आगे लिखा है कि "गैर-अनुपालक" के रूप में वर्गीकृत होने के बावजूद, शेड्यूल किए MSO ने अपनी स्थिति को 'अनुपालक' में बदलने के लिए इस मंत्रालय को कोई रेफ्रेंस नहीं दिया है। तदनुसार, इन MSOs को 1 अगस्त, 2023 को एक एडवाइजरी जारी की गई थी जिसमें उनसे अपेक्षित दस्तावेज प्रस्तुत करने और 15 अगस्त, 2023 तक अपनी स्थिति को 'अनुपालक' में बदलने का अनुरोध किया गया था।
चूंकि निर्धारित MSOs ने निर्धारित अवधि के भीतर अपेक्षित क्लियरिफिकेशन/एक्सप्लेनेशन प्रदान नहीं किया था, इसलिए, रजिस्ट्रेशन के नियमों व शर्तों का अनुपालन न करने के कारणों की मांग करते हुए 04 सितंबर 2023 को एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। अपेक्षित प्रतिक्रिया देने के लिए कुछ MSOs को 15 दिनों का समय दिया गया था। हालांकि कुछ MSOs ने अभी भी निर्धारित अवधि के भीतर अपेक्षित विवरण उपलब्ध नहीं कराया है।
लिहाजा मंत्रलाय ने कहा कि ब्रॉडकास्टर्स को यह भी सलाह दी जाती है कि वे MSOs के साथ नए इंटरकनेक्शन समझौते न करें या मौजूदा समझौतों को नवीनीकृत न करें जब तक कि उनकी स्थिति अनुपालन में न बदल जाए।
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