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ममता सरकार ने केबल ऑपरेटर्स के लिए जारी की एडवाइजरी, कही ये बात
पश्चिम बंगाल सरकार ने केबल टेलीविजन नेटवर्क (नियमन) अधिनियम, 1995 की धारा 19 के तहत राज्य के अंदर सभी एमएसओ और केबल ऑपरेटर्स के लिए एक एडवाइजरी जारी की है
समाचार4मीडिया ब्यूरो 2 years ago
पश्चिम बंगाल सरकार ने कई सैटेलाइट टीवी चैनल्स पर यह आरोप लगाया कि वे इन दिनों हिंसा की घटनाओं को कवरेज करने के बहाने सांप्रदायिक माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। लिहाजा इस कड़ी में सूबे की सरकार ने केबल टेलीविजन नेटवर्क (नियमन) अधिनियम, 1995 की धारा 19 के तहत राज्य के अंदर सभी एमएसओ और केबल ऑपरेटर्स के लिए एक एडवाइजरी जारी की है, जिसमें कहा गया है कि कई सैटेलाइट टीवी चैनल समाचारों और घटनाओं के कवरेज को इस तरह से प्रसारित कर रहे हैं जो भ्रामक, सनसनीखेज और सांप्रदायिक स्वर वाले हैं और इनसे राज्य में शांति भंग होने की संभावना है।
एडवाइजरी में आगे कहा गया है कि राज्य सरकार सभी एमएसओ और केबल ऑपरेटर्स को सलाह देती है कि जो अलग-अलग प्राइवेट सैटेलाइट टीवी चैनलों के इस तरह के समाचार और कार्यक्रम प्रसारित कर रहे हैं, ऐसी किसी भी सामग्री को प्रसारित करने से तुरंत बचना चाहिए जो उपर्युक्त केबल टेलीविजन नेटवर्क अधिनियम, 1995 का उल्लंघन करती है।
बता दें कि नूपुर शर्मा और नवीन जिंदल के पैगंबर पर विवादित बयान के बाद से ही बंगाल समेत देशभर में बवाल जारी है। बीते शुक्रवार और शनिवार को हावड़ा और मुर्शिदाबाद में भारी हिंसा और लूटपाट हुई थी। इसके बाद गत रविवार को नदिया जिला के बथुआधारी में गुस्साई भीड़ ने रेलवे स्टेशन पर जमकर उत्पात मचाया। इस तरह की हिंसक घटनाएं लगातार बढ़ती ही जा रही है।
ऐसे में अब राज्य सरकार ने टीवी चैनलों पर लगाम कसना शुरू कर दिया है। चूंकि, माना जा रहा है कि टीवी डिबेट्स के कारण ही लोग आक्रोशित हो रहे हैं और सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचा रहे हैं।
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