एक न्यूज रिपोर्ट के अनुसार, कंपनी ने इस बारे में प्रक्रिया शुरू कर दी है और दोनों पक्षों ने पहले ही इस बारे में 'नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल' (NCLT) को सूचित करते हुए आवेदन दायर कर दिया है।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, अपने आदेश में हाईकोर्ट ने ‘गूगल’ को ऐप स्टोर से ‘डिज्नी+हॉटस्टार’ को हटाने से रोक दिया है। बता दें कि ‘डिज्नी+हॉटस्टार’ का स्वामित्व ‘नोवी डिजिटल’ के पास है।
प्रसार भारती ने कंटेंट को एक्सचेंज करने के इरादे से ‘नोवी डिजिटल एंटरटेनमेंट’ (Novi Digital Entertainment) के साथ एक करार किया है
31 मार्च 2019 को खत्म हो रहे वित्तीय वर्ष में ‘स्टार इंडिया प्राइवेट लिमिटेड’ का ऑपरेटिंग रेवेन्यू 500 करोड़ रुपए से अधिक है