पत्रकार राजीव शर्मा के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय ने बड़ी कार्यवाही की है। इसी बीच अखबार ‘टाइम्स ऑफ इंडिया’ से एक बड़ी गलती हो गई।
चीनी खुफिया अधिकारियों को कथित रूप से गोपनीय और संवेदनशील जानकारी प्रदान करने के आरोपी फ्रीलॉन्स पत्रकार राजीव शर्मा के खिलाफ ‘प्रवर्तन निदेशालय‘ (ED) ने कड़ा एक्शन लिया है।
‘प्रवर्तन निदेशालय‘ (ED) द्वारा ‘प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट’ (PMLA) के तहत गिरफ्तार फ्रीलॉन्स पत्रकार राजीव शर्मा को दिल्ली हाई कोर्ट ने बड़ी राहत दी है।
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत फ्रीलांस पत्रकार राजीव शर्मा को गिरफ्तार किया है
देश की सुरक्षा से संबंधित गोपनीय जानकारी और दस्तावेज चीन को मुहैया कराने के आरोप में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने राजीव शर्मा को गिरफ्तार किया था।
अदालत ने पुलिस को स्टेटस रिपोर्ट जमा करने के निर्देश भी दिए, इस मामले में अब दो दिसंबर को होगी सुनवाई
चीन के लिए जासूसी करने के आरोपी स्वतंत्र पत्रकार राजीव शर्मा की जमानत अर्जी को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने खारिज कर दी है
पीतमपुरा निवासी इस फ्रीलॉन्स पत्रकार को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया है।