सेबी ने अपने इस आदेश में डॉ. सुभाष चंद्रा और पुनीत गोयनका को किसी भी सूचीबद्ध कंपनी में एक साल तक निदेशक या प्रमुख प्रबंधकीय पद (केएमपी) पर रहने पर रोक लगा दी है।
एक प्रमुख न्यूज पब्लिकेशन को दिए इंटरव्यू में ‘जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड’ (ZEEL) के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ पुनीत गोयनका ने कहा कि विलय की औपचारिकताएं सितंबर तक पूरी होने की संभावना है
जी-सोनी विलय (Zee-Sony merger) के भविष्य को लेकर चल रहीं तमाम चर्चाओं और कयासों के बीच सोनी पिक्चर्स एंटरटेनमेंट के मुख्यालय ने अब एक स्टेटमेंट जारी किया है।
बता दें कि डॉ. सुभाष चंद्रा और पुनीत गोयनका दोनों ने याचिका दायर कर सेबी के आदेश को रद्द करने की मांग की थी।
जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज ने सेबी को लिखा है कि एक ही मामले पर बार-बार की जा ही जांच कंपनी और शेयरधारकों के लिए असमंजस की स्थिति पैदा करती है
दोनों ने Securities Appellate Tribunal में SEBI के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें उन पर किसी भी सूचीबद्ध कंपनी में एक साल तक निदेशक या प्रमुख प्रबंधकीय पद (केएमपी) पर रहने पर रोक लगा दी गई है।
डॉ. सुभाष चंद्रा और पुनीत गोयनका द्वारा सेबी के एक फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल (SAT) ने सेबी से 48 घंटे के भीतर जवाब मांगा है
सेबी ने दोनों के खिलाफ अपने निजी लाभ के लिए सूचीबद्ध इकाई से धन निकालने के लिए यह कार्रवाई की है। न्यूज रिपोर्ट्स के अनुसार, इस मामले में अब अगली सुनवाई 19 जून को होगी।
‘Securities Appellate Tribunal’ की खंडपीठ ने मामले की अगली सुनवाई गुरुवार को तय की है।
‘भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड’ (SEBI) द्वारा लगाए गए जुर्माने के आदेश को ‘एनडीटीवी’ (NDTV) के फाउंडर्स-प्रमोटर्स डॉ. प्रणॉय रॉय और राधिका रॉय ने चुनौती दी है।