फंड डायवर्जन मामले में ‘सेबी’ द्वारा जारी समन के खिलाफ सुभाष चंद्रा की याचिका पर न्यायमूर्ति जीएस कुलकर्णी और न्यायमूर्ति फिरदोश पूनीवाला ने सुनवाई की।
‘भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड’ ने बॉम्बे हाई कोर्ट के समक्ष कही ये बात, कथित फंड डायवर्जन मामले में ‘जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज’ के चेयरमैन एमेरिटस सुभाष चंद्रा को जारी किया गया है समन
जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज के मानद चेयरमैन डॉ. सुभाष चंद्रा ने कथित तौर पर सेबी (SEBI) के उस आदेश के खिलाफ सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल (SAT) का रुख किया है
‘प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण’ (Securities Appellate Tribunal) ने इस मामले में सभी पक्षों को अपनी प्रस्तुतियां (यदि कोई हो) दाखिल करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया है।
‘भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड’ (सेबी) के आदेश के खिलाफ पुनीत गोयनका की अपील पर ‘SAT’ की सुनवाई 27 सितंबर तक के लिए टाल दी गई है।
‘नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल’ (NCLT) ने ‘जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड’ (ZEEL) और ‘कल्वर मैक्स एंटरटेनमेंट’ (पूर्व में सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स इंडिया) के विलय को अपनी मंजूरी प्रदान कर दी है।
इस मामले में पुनीत गोयनका और सुभाष चंद्रा के जवाब दाखिल करने के एक सप्ताह के भीतर पूर्णकालिक सदस्य को सुनवाई की तारीख तय करनी होगी
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, 'SAT' ने ‘भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड’ (सेबी) को सुनवाई के लिए एक और पूर्णकालिक सदस्य (whole-time member) नियुक्त करने के लिए कहा है।
10 जुलाई के अपने आदेश में ‘SAT’ ने इस मामले में कोई भी अंतिम फैसला जारी होने से पहले किसी भी तरह के पूर्वाग्रह को दूर करने के लिए पूर्णकालिक सदस्य (WTM) को बदलने के लिए कहा है।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, सुभाष चंद्रा और पुनीत गोयनका इस मामले में ‘भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड’ (SEBI) को दो हफ्ते में जवाब देंगे।