इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय’ की ओर से भेजे गए इस नोटिस का जवाब देने के लिए सात दिन का समय दिया गया है।
वॉट्सऐप का पक्ष रख रहे वकील ने सुनवाई के दौरान अदालत को बताया कि पॉलिसी को स्थगित नहीं किया गया है और यह 15 मई से ही अमल में आ गई है।
बता दें कि वॉट्सऐप की नई प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर काफी विवाद छिड़ा हुआ था। इसे यूजर्स की प्राइवेसी पर हमला करार दिया जा रहा था।
फेसबुक के स्वामित्व वाले इंस्टैंट मैसेजिंग ऐप ‘वॉट्सऐप’ (WhatsApp) की नई प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर केंद्र सरकार ने आपत्ति जताई है।
अपनी नई प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर इंस्टैंट मैसेजिंग ऐप ‘वॉट्सऐप’ (WhatsApp) को तमाम आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है।